Indian Railway: छूट गई Train तो क्या उसी टिकट से दूसरे ट्रेन में कर सकते हैं यात्रा? जानें- नियम

Indian Railway: लंबी दूरी सफर करने के लिए लोग हमेशा ट्रेन को पसंद करते हैं. ट्रेन में सफर करना आरामदायक और सुरक्षित होता है. लेकिन ट्रेन में सफर करते समय कुछ खास बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए. अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको और आपके परिवार को अधिक सुविधा मिलेगी.

वैसे तो भारतीय रेलवे (Indian Railway) लगातार अपने पैसेंजर को सुविधा और सुरक्षा के लिए नियमों में बदलाव करता रहता है. लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि आपका ट्रेन किसी कारणवश टूट जाता है. ऐसे में सवाल उठता है कि, अगर कोई दूसरे ट्रेन से सफर कर ले तो उसके लिए क्या नियम है आइए जानते हैं.

ट्रेन छूटने पर दूसरी ट्रेन से कर सकते हैं सफर ?

अगर आपकी ट्रेन किसी कारण बस आपकी निर्धारित समय और स्टेशन से छूट जाती हैं आप उस ट्रेन से सफर नहीं कर पा रहे हैं. लेकिन आपको इमरजेंसी में उसी दिन पहुंचना है तो ऐसे में आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप जनरल टिकट खरीद कर दूसरे ट्रेन में सफर कर सकते हैं.

लेकिन आप अगर यह सोच रहे हैं कि, उसी ट्रेन की टिकट से दूसरे ट्रेन में सफर करें तो ऐसा करने पर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. हालांकि अगर आपको टिकट रिटर्न करवाना है तो उसके लिए रेलवे की शर्तों के तहत रिफंड दिया जाएगा लेकिन अगर एक बार चार्ट तैयार हो गया तो टिकट कैंसिल नहीं होगा

रात में सोने के नियम क्या ?

Indian Railway रेलवे में सोने को लेकर नियमों के अनुसार रात 10:00 बजे से लेकर सुबह 6:00 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है. इस दौरान लोअर बर्थ वाले व्यक्ति मध्यमवर्ग वाले व्यक्ति को अपने बर्थ पर जाने को कह सकता है या उसका अधिकार है. रात में सफर करते समय आपके आसपास या फिर आप तेज आवाज में संगीत नहीं सुन सकते हैं और ना ही किसी से जोर-जोर आवाज में बातचीत कर सकते हैं.

ट्रेन में ले जा सकते है इतना सामान

रही बात अगर आप पैसेंजर ट्रेन में सफर कर रहे हैं और आपको सामान एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन ले जाना है. तो उस दौरान आपकी वह 40 से 70 किलोग्राम तक का ही सामान ले जा सकते हैं. वहीं अगर आप इससे ज्यादा वजन का सामान लेकर सफर करने की सोच रहे हैं तो आपको उसके लिए अलग से किराया देना होगा.