Indian Railway : अगर ट्रेन में ज्‍यादा सामान लेकर चढ़े तो लगेगा फाइन! जानें- नया नियम…

Railway : भारत में हर रोज करीब लाखों लोग ट्रेन से अपना सफर पूरा करते हैं और यह लोगों का पसंदीदा आवागमन का साधन भी है। देश के सभी प्रमुख शहर ट्रेनों से जुड़े होने के कारण भी अधिकतर लोग इससे सफर करते है।

दूसरी तरफ किराया कम होने और यात्रियों को कई सुविधाएं मिलने के कारण भी ट्रेन का सफर सबसे अच्छा माना जाता है। ऐसे में रेलवे आपको कई सुविधाएं भी देता है। यात्री अपने साथ ट्रेन में सामान भी लेकर जा सकते है, लेकिन ये रेलवे नियमों के अनुसार वजन या साइज में ज्यादा नहीं होना चाहिए।

अगर आप ट्रेन में निर्धारित वजन और आकार से ज्यादा सामान लेकर जाते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसलिए आपको रेलवे के लगेज रूल्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए। अगर आपके पास हद से ज्यादा सामान है तो आप ट्रेन की लगेज वैन में उसे रख सकते हैं।

रेलवे नियमों के अनुसार आप ट्रेन की अलग-अलग श्रेणी के हिसाब से 40 किलो से 70 किलो तक का सामान ले जा सकते है। रेलवे सामान का वजन कोच के हिसाब से निर्धारित करता है। ऐसे में आप स्लीपर कोच में 40 किलो, एसी 2 टियर में 50 किलो तक का सामान और फर्स्ट क्लास एसी में आप 70 किलो का वजन लेकर जा सकते है।

लेकिन अगर आपके पास तय की गई सीमा से ज्यादा सामान है तो जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको सामान का आकार भी ध्यान में रखना होगा। 100 सेमी. X 60 सेमी. X 25 सेमी. (लंबाई X चौड़ाई X ऊंचाई) आकार के ट्रंक, सूटकेस और बॉक्स यात्री डिब्बे में व्यक्तिगत सामान के रूप में ले जाने की अनुमति है।

कैसे बुक करें लगेज वैन में सामान?

अगर आपके पास सामान ज्यादा है तो आप लगेज वैन में भी इसकी बुकिंग कर सकते हैं और इसके दो तरीके आपके पास मौजूद हैं। आप ट्रेन की टिकट बुकिंग करते समय भी इसकी बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप रेलवे स्टेशन के पार्सल कार्यालय जाकर भी सामान की बुकिंग कर सकते हैं।

सामान को लगेज वैन में रखने से 30 मिनट पहले यात्री को पार्सल कार्यालय जाना होगा और इसकी बुकिंग करनी होगी। यहां पर सामान का वजन किया जाएगा और उसका साइज़ चेक किया जाएगा। अगर वजन ज्यादा है और आकार भी बड़ा है तो सरचार्ज लगाया जायेगा।

इन सामानों को नहीं ले जा सकते ट्रेन में

इसके अलावा कई सामान ऐसे हैं जिन्हें आप ट्रेन के अंदर नहीं ले जा सकते हैं। ऐसे में कोई जवळनशील या बदबूदार पदार्थ है तो उसे आप ट्रेन में नहीं ले जा सकते है। आपत्तिजनक वस्तुएं, विस्फोटक , खतरनाक ज्वलनशील वस्तुएं, खाली गैस-सिलेंडर, मरी मुर्गियां, तेजाब आदि वस्‍तुएं इनमें शामिल है।