जेब में Platform Ticket होने के बावजूद भी लगेगा जुर्माना! बचने के लिए जान लीजिए ये नियम…

Railway Knowledge : आपने जरूर कभी ना कभी ट्रेन की यात्रा की होगी और इसके लिए आपने टिकट भी जरूर लिया होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि अब रेलवे के प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए भी टिकट (Platform Ticket ) लेना जरूरी होता है।

आप जरूर कभी ना कभी या तो रेलवे स्टेशन पर अपने किसी रिश्तेदार को लेने या उन्हें ट्रेन में बैठाने गए होंगे और इसके लिए प्लेटफॉर्म पर जाना होता है। लेकिन रेलवे नियमों के अनुसार प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए व्यक्ति के पास वैलिड टिकट या प्लेटफॉर्म टिकट होना जरूरी है। रेलवे टिकट का प्लेटफॉर्म टिकट (Platform Ticket) नहीं होने पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके साथ ही आप एक बार टिकट खरीद कर पूरा दिन रेलवे प्लेटफार्म पर नहीं बता सकते हैं।

जरूरी होता है प्लेटफॉर्म टिकट लेना

इसलिए आपको बता दें कि अगर आप रेलवे प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं तो यह प्लेटफॉर्म टिकट आपके पास 2 घंटे तक ही वैलिड रहेगा। अगर आप 2 घंटे से पहले ली गई प्लेटफॉर्म टिकट के साथ पाए जाते हैं तो आपसे रेलवे नियमों के अनुसार तय जुर्माना लिया जाता है। रेलवे वेबसाइट के अनुसार अगर कोई व्यक्ति 10 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट खरीदता है तो वह पूरे दिन के लिए प्लेटफॉर्म पर नहीं रह सकता है और इसका प्रयोग सिर्फ दो घंटे तक कर सकते है।

लगता है इतना जुर्माना

अगर कोई यात्री बिना प्लेटफॉर्म टिकट के पाया जाता है तो और रेलवे चेकिंग स्टाफ के द्वारा 250 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। इसके अलावा अगर बिना यात्रा टिकट या प्लेटफॉर्म टिकट के कोई इंसान पकड़ा जाता है तो यात्री जिस प्लेटफॉर्म पर खड़ा है तो उस प्‍लेटफॉर्म से जा चुकी पिछली ट्रेन या उस प्‍लेटफॉर्म पर आ चुकी ट्रेन के किराए से दोगुना शुल्क आर्थिक दंड के रूप में वसूलने का भी प्रावधान है। इसके अलावा रेलवे का ये नियम भी है कि वह प्लेटफॉर्म पर आदमियों की क्षमता के अनुसार ही प्लेटफॉर्म टिकट देता है उससे ज्यादा टिकट देने का प्रावधान नहीं है।