क्या जनरल टिकट से स्लीपर कोच में कर सकते हैं सफर? जान लीजिए हर सवाल का जवाब….

Indian Railway : लाखों लोग रोज़ना ट्रेन से सफर करते हैं और उनके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है भीड़, जिससे कई बार यात्री को जनरल डिब्बे में चढ़ने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है और कई बार वो भीड़ की वजह से ट्रेन में चढ़ ही नहीं पता लेकिन क्या आप जानते हैं, जब जनरल डिब्बे में जगह ना हो तो आप स्लीपर में भी सफर कर सकते हैं।

आईए जानते हैं कैसे?

यदि आपके पास जनरल डिब्बे का टिकिट है और आपको भीड़ की वजह से सीट नहीं मिलती तो आप स्लीपर में सफर कर सकते हैं। रेल अधिनियम 1989 के अनुसार द्वितीय श्रेणी के टिकिट की कुछ वैलिडिटी नियम होते हैं जैसे

  • यदि टिकिट 199 किमी या इससे कम दूरी का है तो इसकी वैलिडिटी 3 घंटे होती है।
  • यदि दूरी 199 किमी से ज्यादा है तो वैलिडिटी 24 घण्टे होगी।
  • यदि आपके पास द्वितीय श्रेणी का टिकिट है और ट्रेन में भीड़ ज्यादा है तो आप अगली ट्रेन के आने तक इंतजार कर सकते हैं।
  • यदि टिकिट वैलिडिटी के अंदर कोई दूसरी ट्रेन नहीं है तो आप स्लीपर क्लास में भी सफर कर सकते हैं।

स्लीपर में यात्रा करने के क्या हैं नियम

  • सबसे पहले आपको ट्रेन में चढ़कर टिकिट कलेक्टर को इसकी जानकारी देनी होगी कि आप इसमें क्यों चढ़े?
  • यदि कोई सीट खाली होगी तो TTE आपको अंतर का टिकिट बनाकर देता है।
  • यदि कोई सीट नहीं है तो आपको अगले स्टेशन पर जनरल में जाने तक यात्रा की अनुमति मिल जायेगी।
  • यदि आप स्लीपर क्लास से बाहर नहीं जाते हैं तो आपको 250 रूपये का जुर्माना भरना होगा।

ये बात याद रखें जब तक आप जनरल कोच में नहीं जा पा रहे हैं तब तक आपको कोई ट्रेन से नहीं उतार सकता ना ही आपका सामान जब्त कर सकता है।