Railway : क्या ट्रेन में ले सकते है पटाखे-फुलझड़ी? जान लीजिए रेलवे का नियम?

Railway : हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली बस आने वाला है और इस मौके पर हर कोई अपने घर जाना चाहता है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग ट्रेन में सफर कर अपने घर जा रहे हैं। त्योहार के मौके पर ट्रेन में काफी भीड़ देखने को मिल रही है।

त्योहार के समय घर जाने वाला व्यक्ति अपने साथ कुछ ना कुछ जरूर लेकर जाता है। लेकिन दिवाली के मौके पर पटाखे की खूब बिक्री होती है और ऐसे में कई लोग हैं जो ट्रेन में पटाखे और फुलझड़ी भी लेकर जाते हैं। लेकिन क्या रेलवे (Railway) इसकी इजाजत देता है? आईए जानते हैं कि आप ट्रेन में पटाखे फुलझड़ी लेकर जा सकते हैं या नहीं?

यह बात आप सभी को बता दे कि भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार ट्रेन में आप कोई भी ज्वलनशील पदार्थ नहीं लेकर जा सकते। इसलिए पटाखे और फुलझड़ी लेकर जाना भी सख्त मना है। इसलिए अगर आप पटाखे लेकर जाना चाह रहे हैं तो अपने इस विचार को यही छोड़ दें।

अगर ट्रेन में ऐसी किसी प्रतिबंधित चीज के साथ आप पकड़े जाते हैं तो बड़ी मुश्किल हो सकती हैं। इसके अलावा रेलवे (Railway) भी यात्रियों से बार-बार निवेदन करता रहता है कि वह ट्रेन में पटाखे ना लेकर जाए।

हो सकती है 3 साल की जेल

रेलवे के नियम के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित चीज को लेकर ट्रेन में सफर करता है तो रेलवे एक्ट की धारा 164 के अनुसार उसे पर कार्रवाई की जाती है। रेलवे (Railway) के नियमों के अनुसार उस पर ₹1000 का जुर्माना लगाया जाता है या फिर 3 साल की सजा का प्रावधान है। ऐसे में उसे दोनों का भुगतान भी करना पड़ सकता है। पटाखे भी प्रतिबंध श्रेणी में आते हैं, इसलिए इन्हें ट्रेन में लेकर जाने पर सजा हो सकती है।

अपनी मर्जी से नहीं ले जा सकते कोई चीज

ऐसे में आप भी ट्रेन में सफर करते समय अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी चीज नहीं ले जा सकते हैं। रेलवे (Railway) के नियमों के अनुसार कुछ चीजों को प्रतिबंधित किया गया है जिन्हें आप ट्रेन में नहीं ले जा सकते हैं। ये ऐसी वस्‍तुएं हैं, जिनसे ट्रेन में आग लगने, ट्रेन के गंदा होने, यात्रियों को असुविधा होने और ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्‍त होने का खतरा रहता है। आप इन्हे यात्री कोच या लगेज वैन किसी में भी नहीं ले जा सकते हैं।

ये चीजें है प्रतिबंधित

रेल यात्रा के दौरान स्टोव, गैस सिलेंडर, किसी तरह का ज्वलनशील कैमिकल, पटाखे, तेजाब, बदबुदार वस्तुएं, चमड़ा या गीली खाल, पैकेजों में लाए जाने तेल, ग्रीस, ऐसी वस्तुएं जिनके टूटने या टपकने से वस्तुओं या यात्रियों को क्षति पहुंच सकती है, साथ ले जाने की मनाही है। रेलवे के नियमों के अनुसार 20 लीटर घी टिन के डिब्बे में अच्छे से पैक करके ले जा सकते है।