Railway का नया फरमान- अब ट्रेन टिकट होने के बावजूद भी लगेगा जुर्माना, जानिए क्या है नियम…

Indian Railway: भारतीय रेलवे देश के करोड़ों लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए सबसे सुविधाजनक और सुरक्षित साधन माना जाता है. यही वजह है कि रोजाना यहां से करोड़ों लोग सफर करते हैं. ऐसे में भारतीय रेलवे की ओर से लोगों को उनकी सुविधा का खास ख्याल रखते हुए हजारों ट्रेन का संचालन किया जाता है जो देश के अलग-अलग कोने से जुड़ी हुई है.

ताकि यात्री आसानी से किसी भी ट्रेन की मदद से अपने सफ़र को पूरा कर सके लेकिन रेलवे सफर करने को लेकर कई नियम भी बनाए हैं. जिसमें अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसे जुर्माना भी भुगतना पड़ता है तो यह जानते हैं कि रेलवे का यह कौन सा नियम है?

दरअसल, भारतीय रेलवे के नियम के मुताबिक अगर किसी भी व्यक्ति की ट्रेन दिन के समय में है और वह व्यक्ति उसे पकड़ने के लिए दो से अधिक घंटे स्टेशन पर बीतता है तो उसे जुर्माना भरना होगा. यानी अगर आपकी ट्रेन दोपहर के समय की है तो आप 2 घंटे पहले ही स्टेशन पर पहुंच सकते हैं.

इसके अलावा अगर गुजरात की ट्रेन है तो 4 से 5 घंटे पहले रेलवे स्टेशन पर पहुंच सकते हैं और अपना समय वहां गुजार सकते हैं. लेकिन उससे अधिक समय होने पर आपको जुर्माना भरना होगा.

टिकट होने पर भी वसूला जाएगा जुर्माना

बता दें कि, अगर आप रेलवे के इस नियम का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो रेलवे स्टेशन पर मौजूद टिकट चेकर TTE आपसे किसी भी तरह का जुर्माना वसूल सकता है. अगर आप ऊपर बताएंगे समय सारणी का पालन नहीं करते हैं और आपके पास प्लेटफार्म टिकट नहीं है तो आपको अतिरिक्त जुर्माना भरना होगा. इसीलिए प्लेटफार्म पर जाने से पहले आपको प्लेटफार्म टिकट लेना चाहिए.