Indian Railways ने दी चेतावनी, प्लेटफार्म या ट्रेन में न करें ये गलती वर्ना 3 साल तक की होगी जेल!

न्यूज डेस्क : भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क मना जाता है। बता दे की देश में किसी भी जगह लंबी यात्रा करने के लिए भारतीय रेलवे एक सुगम मार्ग बन जाता है। साथ ही भारतीय रेलवे यात्रियों की भी बेहतरीन सुरक्षा प्रदान करती है। इसी बीच इंडियन रेलवे यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है।

अक्सर कई बार देखा जाता है कि यात्रा के दौरान ट्रेन में आग लग जाती है इसी को लेकर रेलवे सतर्कता बरते हुए एक नोटिफिकेशन जारी किया। रेलवे ट्विटर के माध्यम से जानकारी दी कि ट्रेन में यात्रा के दौरान यात्री ज्वलनशील सामग्री न स्वयं लेकर चलें और न ही किसी को ले जाने दें यह एक दंडनीय अपराध है। ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ लंबे समय के लिए जेल भी हो सकती है। पश्चिम मध्य रेलवे के अनुसार, ट्रेन में आग फैलाने या ज्वलनशील वस्तुएं ले जाना रेल अधिनियम, 1989 की धारा 164 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। जिसके लिए पकड़े गए व्यक्ति को 3 वर्ष तक की कैद या हजार रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों सजाएं हो सकती है।

रेलवे में यात्रा के दौरान इन चीजों को पर लगा प्रतिबंध : भारतीय रेलवे टि्वटर अनुसार, अब यात्री ट्रेन के डिब्बे में केरोसिन, सूखी घास, स्टोव, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैस सिलेंडर, माचिस, पटाखे या आग फैलाने वाली कोई भी वस्तु अपने साथ लेकर यात्रा नहीं कर सकते हैं। रेलवे ने यात्रियों के सफर को सुरक्षित बनाने के लिए ये सख्ती दिखाई है। रेलवे ने यात्रियों को इसके लिए सख्त चेतावनी दी है। इसके अलावा आग की घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए रेलवे द्वारा बनाई गई योजना के तहत अगर कोई ट्रेन में स्मोकिंग करता पकड़ा जाएगा तो उसे 3 साल तक की जेल भी हो सकती है. इसके अलावा जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है। रेलवे परिसर में सिगरेट,बीड़ी पीना भी दंडनीय अपराध है।