बदल जाएगा बाइक पर बैठने का तरीका, ये रहा मोदी सरकार का नया आदेश

डेस्क : बाइक पर बैठने का तरीका अब बदलने वाला है सरकार ने एक आदेश जारी किया है। बीते कुछ समय में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सेफ्टी को ध्यान में रखकर कई नियम बदल दिए हैं. साथ में कुछ नियम लागू भी किए गए हैं. राजमार्ग मंत्रालय की नई गाइडलाइन के अनुसार बाइक की सवारी करने वाले लोगों के लिए यह नियम है।

ड्राइवर सीट के पीछे हैंडहोल्ड लगाने का क्या है मकसद इसका मकसद पीछे बैठने वाले लोगों की सेफ्टी है. अभी तक अधिकतर बाइक में यह सुविधा नहीं थी. इसके साथ ही बाइक के पीछे बैठने वाले के लिए दोनों तरफ से पायदान अनिवार्य कर दिया गया है. इसके अलावा बाइक के पिछले पहिए के बाएं हिस्से का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होगा ताकि पीछे बैठने वालों के कपड़े पिछले पहिए में नहीं फंसे।

बाइक में हल्का कंटेनर लगाने के लिए भी दिशा निर्देश जारी किया है इस कंटेनर की लंबाई 550 मिमी, चौड़ाई 510 मिली और 500 मिमी से अधिक नहीं होगा. अगर कंटेनर को पिछली सवारी के स्थान पर लगाया जाता है तो सिर्फ ड्राइवर को ही मंजूरी होगी. मतलब कोई दूसरा सवारी बाइक पर नहीं होगा. वहीं अगर पिछली सवारी के स्थान के पीछे लगाने की स्थिति में दूसरे व्यक्ति को बाइक पर बैठने की इजाजत होगी और सरकारी समय समय पर नियमों में बदलाव करती रहेगी।

अब एक्स्ट्रा टायर की जरूरत होगी खत्म अभी हाल ही में सरकार ने टायर को लेकर भी एक गाइडलाइन जारी की है इसके तहत अधिकतम 3.5 टन वजन तक के वाहनों के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम सुझाव दिया गया है. इस सिस्टम में सेंसर के जरिए ड्राइवर को यह जानकारी दी जाती है कि गाड़ी के टायर में हवा की स्थिति क्या है. इसके साथ ही मंत्रालय टायर मरम्मत किट की भी अनुशंसा की है। इसके लागू होने के बाद गाड़ी में एक्स्ट्रा टायर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी।