Lighters Ban : केंद्र सरकार ने 20 रुपये वाले इस लाईटर पर लगाया बैन, जानिए – कारण….

Cigarette Lighters Ban: 20 रुपये के चाइनीज सिगरेट लाइटर (chinese cigarette lighter) के इम्पोर्ट को सरकार की ओर से बैन कर दिया गया है. इसका मतलब यह हुआ कि अब भारत में इस चाइनीज लाइटर का आयात नहीं किया जा सकता। सरकार के इस फैसले के बाद सिगरेट पीने वाले लोगों को बड़ा झटका लगा है.

20 रुपए से कम की कीमत वाले लाइटर के आयात पर प्रतिबंध लगाने के पीछे सरकार का कहना है कि देश में नशा करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. सरकार के द्वारा जारी नोटिफिकेशन में यह साफ तौर पर कहा गया है कि 20 रुपये से कम की कीमत वाले चाइनीज लाइटर पर बैन लगाई जाए.

सरकार ने इस फैसले को इंपोर्ट पर लगाम लगाने के लिए लिया है. आपको बता दें कि 20 रुपये से कम दामों वाले लाइटर पर इम्पोर्ट ड्यूटी को फ्री से हटा कर ‘बैन’ की श्रेणी में कर दिया है. हालांकि अगर लाइटर का दाम अगर इंश्योरेंस और ढुलाई 20 रुपये से अधिक है तो इन लाइटर को इम्पोर्ट किया जा सकता है।

CIF का उपयोग दूसरे देशों में इम्पोर्ट होने वाली चीजों के टोटल कॉस्ट निर्धारण के लिये होता है. पॉकेट लाइटर, गैस वाले लाइटर, रिफिल या बिना रिफिल के इस्तमाल वाले लाइटर पर बैन लगाया गया है. पॉकेट, गैस लाइटर, रिफिल या बिना रिफिल के लाइटर का इंपोर्ट बीते साल 2022से 23 के बीच में 6.6 लाख डॉलर का रहा. वहीं इस साल अप्रैल में 1.3 लाख डॉलर का था. इनको दूसरे देश जैसे स्पेन, तुर्की और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इंपोर्ट किया जाता है.

सरकार के इस निर्णय के पीछे एक दूसरा कारण भी है. वर्ष 2022 में तमिलनाडू के सीएम MK स्टालिन ने भी सरकार को एक पत्र (Letter) लिखा था. जिसमे उन्होंने लिखा था कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक के लाइटर पर प्रतिबंध लगाया जाए. साउथ इंडिया(South India) में ज्यादा से ज्यादा लोगों की रोजी-रोटी माचिस बना कर होती है. ऐसे में अगर लाइटर बैन होते हैं तो साउथ इंडिया में माचिस बनाने वाले लोगों को फायदा होगा. उन्होंने बताया कि माचिस के कारोबार से 400 का फॉरेन एक्सचेंज रेवेन्यू जेनेरेट होता है.