दुकानदार ने ग्राहक के नहीं लौटाए 3 रुपये- कोर्ट ने लगाया 25 हजार का जुर्माना! जानें- पूरा मामला..

डेस्क : देश में कई ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, जिन्हें जानने के बाद लोग हैरान रह जाते हैं। ऐसी ही एक घटना संबलपुर से सामने आई है। यहां एक ज़ेरॉक्स दुकानदार को ग्राहक के साथ दुर्व्यवहार करने का दोषी पाया गया।

यदि ज़ेरॉक्स विक्रेता 3 रुपये नहीं लौटाता है, तो 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। दरअसल, ओडिशा के संबलपुर में जिला अदालत की ओर से जेरॉक्स दुकानदार पर ग्राहक को 3 रूपये ना लौटने पर 2500 रूपये का जुर्माना लगाया गया है।

फैसले में कहा गया है कि अगर एक महीने के अंदर पैसा नहीं दिया गया तो 9 फीसदी ब्याज के साथ पैसा देना होगा। जानकारी के अनुसार, संबलपुर के वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल कुमार दास 28 अप्रैल को जेरॉक्स कराने गये थे। उन्होंने एक कॉपी जेरॉक्स करायी और 5 रुपये दिये। पैसे मांगने पर जेरॉक्स दुकान मालिक ने उससे बहस की और गाली-गलौज की।

बाद में दुकानदार ने 5 रुपये लौटा दिए और कहा कि उसने ये रुपये गरीबों को दान कर दिए हैं। इसे लेकर ग्राहक ने उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने मामले की सुनवाई की और दुकानदार पर आरोप लगाया। दुकानदार ने दर्शाया है कि वह बिना कोई रसीद या बिल दिए बेईमानी से कारोबार कर रहा है। अब कोर्ट ने जुर्माना लगाते हुए 30 दिन के अंदर जुर्माने की राशि 25 हजार रुपये वापस करने को कहा है।