Indian Railway: अब Train Ticket कैंसिल करने पर नहीं मिलेगा रिफंड, जानें – क्या है नया नियम?

Indian Railway : भारत में लोग दूर-दराज के क्षेत्रों में सफर करने के लिए हमेशा ट्रेन (Indian Railway) का ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यह काफी आरामदायक और सुरक्षित सफर होता है। लेकिन, कहीं बाहर यात्रा के लिए पहले ही टिकट करवा लेने के बाद जब प्लान चेंज होता है तो आपको रिजर्वेशन टिकट कैंसिल करवानी पड़ती है। लेकिन लोगों को टिकट कैंसिल करने पर पूरा पैसा वापस मिलता है या नहीं इसे लेकर कन्फ्यूजन रहता है। या फिर उन्हें कितना पैसा वापस मिलेगा, इस तरह के सवाल भी मन में आते हैं। अगर आप भी रिजर्व टिकट को कैंसिल करवाते हैं तो उसका पूरा रिफंड लेने के लिए सावधानी रखनी होती है।

लेकिन आपको ट्रेन टिकट कैंसिल करने से मिलने वाले रिफंड के नियमों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कुछ टिकट ऐसे होते हैं जिन पर पूरा रिफंड मिल जाता है और कुछ टिकट ऐसी होती है जिन पर आपको कुछ भी रिफंड नहीं मिलता है। आइए जानते हैं ट्रेन टिकट कैंसिलेशन के रिफंड के बारे में पूरी जानकारी।

इस तरह नहीं मिलेगा रिफंड

अगर आप कहीं जाने का प्लान अचानक से बदल देते हैं और इस दौरान आपको टिकट कैंसिल करनी पड़ती है तो आपको टिकट कैंसिलेशन के कुछ नियमों का पता होना जरूरी है। सबसे खास बात है कि अगर आप ट्रेन का डिपार्चर टाइम से 4 घंटे पहले टिकट कैंसिल नहीं करा पाते हैं तो आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलता है। इसके अलावा कंफर्म तत्काल टिकट को कैंसिल कराने पर भी आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा।

वेटिंग लिस्ट और RAC रिफंड के नियम

अगर ट्रेन (Indian Railway) का टिकट चार्ट तैयार हो जाता है और आपकी टिकट कंफर्म होने के बजाय वेटिंग लिस्ट या RAC में रहती है तो ट्रेन के शेड्यूल टाइम से आधा घंटा पहले आप टिकट कैंसिल कर सकते हैं। अगर आप स्लीपर क्लास के टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको 60 रुपये कैंसिलेशन शुल्क देना होगा और AC स्लीपर क्लास की टिकट को कैंसिल करने पर 65 रुपये शुल्क देना होगा।