इस्लामाबाद : परवेज मुशर्रफ पर राजद्रोह मामले में मौत की सजा इस्लामाबाद की विशेष अदालत ने राजद्रोह के मामले में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को मौत की सजा सुनाई है। मुशर्रफ पर तीन नवंबर 2007 को अतिरिक्त संवैधानिक आपातकाल लागू करने के आरोप हैं। पाकिस्तान की पीएमएल-एन सरकार ने उनके खिलाफ साल 2013 में यह मामला दर्ज किया था।
इस मामले की सुनवाई विशेष अदालत की जस्टिस वकार अहमद सेठ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय ट्रिब्यूनल ने की है। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, यदि मुशर्रफ को इस मामले में दोषी करार दिया जाता है तो उन्हें फांसी की सजा हो सकती है। पाकिस्तान के इतिहास में मुशर्रफ ऐसे पहले सेना प्रमुख हैं जिनपर 31 मार्च 2014 को देशद्रोह के मामले में आरोप तय किए गए हैं।
मुशर्रफ फिलहाल दुबई में रह रहे हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार काफी बीमार हैं कुछ दिन पहले परवेज मुशर्रफ ने देशद्रोह के आरोपों को नकारते हुए अस्पताल से अपना विडियो संदेश जारी किया था