Indian Railway : अगर Confirm ट्रेन टिकट खो जाए तो कैसे करेंगे यात्रा? जानिए – नियम..

Indian Railway : अगर आप भी त्योहार में ट्रेन से ही सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है. अगर सफर के दौरान या पहले अचानक आपका ट्रेन टिकट कहीं पर खो गया है, तब क्या आप बिना टिकट के यात्रा कर पाएंगे या नही ? आइए जानते हैं इस विकट परिस्थिति में आपको क्या कुछ करना चाहिए?

डुप्लीकेट ट्रेन टिकट है इसका विकल्प : अगर आपका ट्रेन का टिकट कहीं पर खो गया है तो घबराएं नहीं. क्योंकि रेलवे को भी पता है कि ये एक सामान्य सी ही भूल है जो किसी से भी हो सकती है. इसलिए इंडियन रेलवे अपने यात्रियों को ऐसी स्थिति में एक नई सुविधा देता है. अगर आपका ट्रेन टिकट कही खो जाता है तो आप उसकी जगह डुप्लीकेट ट्रेन टिकट जारी करवाकर यात्रा कर सकते हैं, हालांकि इसके लिए आपको थोड़े अतिरिक्त पैसे खर्च करने होंगे.

टिकट के लिए लगेगा अतिरिक्त चार्ज : इंडियन रेलवे की वेबसाइट indianrail.gov.in के मुताबिक अगर आरक्षण चार्ट तैयार होने से पहले कन्फर्म/RAC टिकट के गुम होने की सूचना दी जाती है, तो उसकी जगह पर एक डुप्लीकेट टिकट भी जारी कर दिया जाता है. इंडियन रेलवे के मुताबिक, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देना होता है.

सेकेंड और स्लीपर क्लास के लिए डुप्लीकेट टिकट आपको 50 रुपये देकर ही मिल जाएगा. बाकी दूसरे क्लास के लिए आपको 100 रुपये देने होंगे. अगर आरक्षण चार्ट तैयार होने के बाद कन्फर्म टिकट के गुम होने की सूचना प्राप्त है, तो किराए के 50 फीसदी की वसूली पर डुप्लीकेट टिकट जारी किया जाता है.

इन बातों का जरूर ध्यान रखें : डुप्लीकेट टिकट से जुड़ी कुछ बातें जरूर ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि ये कहीं न कहीं आपके काम जरूर आ सकती हैं.

  1. अगर टिकट कन्फर्म या RAC है और टिकट कट-फट गया है तो, एक डुप्लीकेट टिकट जारी किया जा सकता है, इसके लिए रिजर्वेशन चार्ट तैयार होने के बाद यात्री को कुल किराए का 25 फीसदी देना होता है. अगर रिजर्वेशन चार्ट तैयार होने के पहले आपने अप्लाई किया हैं तो वही चार्ज लगेंगे जो टिकट खोने/गुम होने पर लगते हैं
  2. इंडियन रेलवे के मुताबिक, वेटिंग लिस्ट वाली कटे-फटे टिकटों के लिए कोई भी डुप्लीकेट टिकट जारी नहीं होगा
  3. इसके अलावा, अगर टिकट की वास्तविकता और प्रामाणिकता विवरणों के आधार पर अगर सत्यापित की जती है, तो फटे/कटे-फटे टिकट पर रिफंड भी स्वीकार्य है.
  4. RAC टिकटों के मामले में रिजर्वेशन चार्ट तैयार होने के बाद से कोई भी डुप्लीकेट टिकट जारी नहीं किया जा सकता है.
  5. अगर डुप्लीकेट टिकट जारी होने के बाद ओरिजिनल टिकट भी वापस मिल जाता है और दोनों टिकटों को ट्रेन के छूटने से पहले रेलवे को दिखा दिया जाता है तो डुप्लीकेट टिकट के लिए चुकाई गयी फीस वापस हो जाएगी, हालांकि इसका 5 फीसदी अमाउंट काट लिया जाएगा, जो कि न्यूनतम 20 रुपये होगा.