तुनिशा शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने पर मोहम्मद जीशान खान को कितने साल की मिलेगी सजा – जानें

तुनिषा शर्मा की मौत को लेकर एक्टर जीशान खान आरोपों के घेरे में हैं। दिवंगत अभिनेत्री के परिजनों ने जीशान पर तुनिषा को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। एक्ट्रेस ने सुसाइड क्यों किया? इसको लेकर पुलिस की जांच जारी है। वहीं आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप का केस दर्ज करते हुए पुलिस ने जीशान को गिरफ्तार कर लिया है।

दरअसल, 24 दिसंबर को एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा अपने शो के सेट पर फांसी के फंदे से लटकी हुई पाई गईं। जानकारी के मुताबिक, शो ‘अलीबाबा’ में लीड रोल कर रहीं एक्ट्रेस ने अपने को-स्टार जीशान खान के मेकअप रूम में फांसी लगा ली। वहीं तुनिशा शर्मा के पैरंट्स ने जीशान पर गंभीर आरोप लगाए। जिसके बाद पुलिस ने जीशान को गिरफ्तार कर लिया।


आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में क्या कहता है कानून? हत्या की ही तरह आत्महत्या के लिए उकसाना भी भारतीय कानून में एक गंभीर अपराध माना गया है। इस मामले में सुनवाई सेशन कोर्ट करता है। इस तरह के मामले को तीन श्रेणी में रखा जाता है:- संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-समझौता अपराध में गिना जाता है।

संज्ञेय अपराध : इस तरह के मामलों को पुलिस संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखती है। जिसमे पुलिस बिना किसी वारंट के अपराधी को गिरफ्तार अथवा हिरासत में ले सकती है।


गैर-जमानती अपराध : मतलब आरोपी को कोर्ट जमानत दे सकती है, लेकिन उसे अधिकार के तौर पर जमानत नहीं मिलेगी।


गैर-समझौता अपराध : ऐसे मामलों में एक बार शिकायत दर्ज कराने के बाद पीड़ित पक्ष उसे वापस नहीं ले सकते है क्योंकि इसमें समझौता करने का कोई प्रावधान नहीं होता।


कितनी संगीन होता है ये अपराध? हत्या की ही तरह आत्महत्या के लिए भी किसी व्यक्ति को उकसाना भारतीय दंड सहिंता में अपराध माना जाता है। मर्डर के मामलों में दोषी सीधे तौर पर हत्या करता है, लेकिन सुसाइड के लिए उकसाने के मामले में ऐसा न होने पर अपराध मर्डर के मुकाबले कम संगीन होता है।