इस महीने से लगा दिल्ली में पटाखों पर बैन, सरकार के फैसले के विरुद्ध जानें पर इतने होगा इतने का चालान

डेस्क : इस साल राजधानी दिल्ली में पटाखों पर फेर से रोक लगेगी. जी हां आपको बता दें कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि राजधानी में 1 जनवरी 2023 तक सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि आतिशबाजी के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी प्रकार के क्रैकर्स की ऑनलाइन बिक्री पर भी प्रतिबंध लागू है।


गोपाल राय का ट्वीट- इस बार दिल्ली में पटाखों की ऑनलाइन बिक्री/डिलीवरी पर भी रोक रहेगी और यह प्रतिबंध 1 जनवरी, 2023 तक लागू है। प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस, डीपीसीसी और वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर एक कार्य योजना तैयार की गई है।
उसने बोला-; दिल्ली के लोगों को पर्यावरण प्रदूषण के खतरों से बचाने के लिए इस साल फिर से किसी भी तरह के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, जिससे दिल्ली के लोगों को दिवाली के बाद प्रदूषित हवा से दूर रख सकते हैं।

बता दें कि पिछले साल पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। साथ ही पिछले साल, दिल्ली सरकार ने 28 सितंबर 2022 से 1 जनवरी 2022 तक राजधानी में पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। शहर सरकार ने पटाखों को जलाने से होने वाले प्रदूषण के बारे में लोगों व बच्चों को अवगत कराने के लिए ‘ पटाखे नहीं दिए जलाओ नामक एक अभियान भी शुरू किया था। . आतिशबाजी करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता एवं विस्फोटक अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई भी करी गई थी।