शराब पर दिल्ली में मिल रही छूट पूरी तरह से हुई बैन, सरकार ने दिए आदेश

डेस्क : एक सितंबर के बाद दिल्ली में शराब की बिक्री पर किसी तरह की छूट या ऑफर नहीं मिलेगा।शराब की बिक्री निर्धारित कीमतों पर ही सभी दुकानों पर की जाएगी। आबकारी विभाग की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि यदि शराब कोई भी दुकानदार निर्धारित मूल्य से कम या ज्यादा पर बेचता पाया जाता है तो उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।

अभी तक शराब की बिक्री पर वित्तीय वर्ष 2021-22 की नई नीति के तहत दुकानदारों को निर्धारित कीमतों पर छूट देने और बिक्री बढ़ाने के लिए ऑफर देने का भी अधिकार था, लेकिन यह व्यवस्था पुरानी व्यवस्था के तहत शराब की दुकानें खोले जाने पर पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। लोग खड़े होकर आराम से शराब की दुकानों के अंदर शराब खरीद सकें इसके लिए भी राजधानी के अंदर 20 नई प्रीमियम दुकानें खोली जाएगीं। इसमें अपने पसंद की शराब को चुनने से लेकर एयरकंडीशन, बैठने की सुविधा का भी विकल्प होगा।

धबता दें कि सरकार की तरफ से अब शराब की बिक्री चार विभाग करेंगे, जिसमें डीटीटीडीसी, डीसीसीडब्ल्यूएस, डीएसआईआई डीसी, डीएससीएससी शामिल हैं। सभी विभागों को लक्ष्य दिया गया है कि वे पांच-पांच दुकानें प्रीमियम श्रेणी की खोलेंगे ओर पहले चरण में दो -दो दुकान खोलनी होंगी।