Driving Licence : अब बिना टेस्ट दिए ही बन जाएगा आपका लाइसेंस, जानें – DL बनवाने के नए नियम..

न्यूज़ डेस्क : वर्तमान समय में अधिकांश लोगों के पास वाहन है। अब वाहन चलाने के लिए Driving Licence का होना भी अनिवार्य है। लोगों को लाइसेन्स बनाने लिए रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) का चक्कर लगाना पड़ता था। ऐसे में अब नए मियाम बनाए गए हैं।

इस नए नियम के तहत वहीं अब RTO का चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इस नए नियम के तहत अब आप ड्राइविंग टेस्ट देने RTO जाने की आवश्यकता नहीं है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इन नियमों को अधिसूचित किया है, यह संशोधित नियम लागू हो गए हैं। इससे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आरटीओ की वेटिंग लिस्ट में पड़े वाहन मालिकों को बड़ी सहूलियत मिलेगी।

ड्राइविंग स्कूल जाकर ले सकेंगे ट्रेनिंग : मंत्रालय के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने हेतु RTO में जा कर ड्राइविंग टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए खुद को पंजीकृत करवा सकते हैं। उन्हें ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से प्रशिक्षण लेना होगा और वहां परीक्षा देनी होगी, आवेदकों को स्कूल द्वारा एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदक का ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा।

यह है नए संशोधित नियम

अधिकृत एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि दोपहिया, तिपहिया और हल्के मोटर वाहनों के प्रशिक्षण केंद्रों में एटलीस्ट एक एकड़ जगह होनी चाहिए, जबकि मध्यम और भारी यात्री माल वाहनों या ट्रेलरों के लिए केंद्रों के लिए दो एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी।

ट्रेनिंग स्कूल की ट्रेनर न्यूनतम 12वीं होनी चाहिए इसके अलावा पांच साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना आवश्यक है, उसके पास यातायात नियमों का अच्छी तरह से जानकारी होना चाहिए।

मंत्रालय की ओर से एक शिक्षण पाठ्यक्रम भी तय किया गया है। हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए, पाठ्यक्रम की समय सीमा मैक्सिमम 4 सप्ताह होगी जो 29 घंटे तक चलनी है। इन ड्राइविंग केंद्रों के सिलेबस को सिद्धांत और व्यावहारिक दो भागों में बांटा जाएगा।