हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने सड़क पर घूम रहे आवारा कुत्तों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए राज्य सरकारों को फटकार लगाई है. अब इन दोनों राज्य में सड़कों पर घूमने वाले लोगों को अगर आवारा कुत्ते काटते हैं तो राज्य सरकारों को इसका मुआवजा लोगों को देना होगा.
यह बड़ा फैसला लगातार बढ़ते आवारा कुत्तों को लेकर लिया गया है और अगर किसी व्यक्ति को आवारा कुत्ता काटता है तो उसे राज्य सरकार की ओर से 10,000 रुपए प्रति दांत के निशान से भरना होगा.
प्रति दांत देना होगा मुआवजा
बता दें कि, जस्टिस विनोद एस भारद्वाज की बेंच ने चंडीगढ़ में कुत्ते काटने की घटना को लेकर सुनवाई करते हुए 193 याचिकाओं को निपटाया और यह फैसला सुनाया है. उन्होंने फैसला सुनाते हुए कहा कि कुत्ते के काटने से दांत के निशान पीड़ित के शरीर पर बन जाते हैं और इस दांत के निशान के हिसाब से प्रति दांत 10,000 रुपए राज्य सरकार को पीड़ित को भुगतान करना होगा.
कोर्ट ने सरकार को दिया आदेश
वहीं कोर्ट में आगे सुनवाई करते हुए कहा कि मुआवजा का भुगतान दोनों ही राज्य करेंगे. इसके अलावा कोर्ट ने आगे भी कहा कि राज्य सरकार इस रकम को उसे एजेंसी या इंसान से वसूल सकती है. जिसके कुत्ते को कोई भी इंजेक्शन नहीं दिया गया है.
इधर राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि लगातार सड़कों पर आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ती जा रही है. जिसकी वजह से लोग भी पीड़ित हो रहे हैं और लोगों की मौत भी हो रही है. ऐसे में सरकार को लगाम लगाने की जरूरत है और यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार इस गाइडलाइन का पालन करते हुए आगे इस पर कोई कड़ी कार्रवाई करें.