Birth Certificate : अब घर बैठे यू बनेगा जन्म प्रमाण पत्र, बस कुछ डॉक्यूमेंट लगेंगे, जानिए-

Birth Certificate : देश में किसी भी सरकारी काम काज के लिए कई दस्तावेजों की जरूरत होती है। इसी कड़ी में यदि बच्चे का आधार कार्ड बनवाना हो या स्कूल में एडमिशन करवाना इन सभी कार्यों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य हो गया है।

ऐसे यदि आपको भी अपने बच्चे के लिए बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है तो ये लेख आप के लिए है। दरअसल यह बनवाने में कई बार परेशानियों से गुजरना पड़ता है। लेकिन आज हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आप घर बैठे बर्थ सर्टिफिकेट बना सकेंगे। आइए जानते हैं।

क्या होता है बर्थ सर्टिफिकेट

सबसे पहले यह जान लेते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में जान लेते हैं। दरअसल, शहरी क्षेत्रों में जन्म प्रमाण पत्र नगर निगम/नगर परिषद द्वारा जारी किया जाता है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह कार्य तालुका स्तर पर तहसीलदार और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत कार्यालय द्वारा किया जाता है।

ध्यान रखें कि जो तरीका हम आपको बता रहे हैं वह तभी काम करेगा जब आप बच्चे के जन्म के 21 दिन के भीतर सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। अगर 21 दिन से ज्यादा हो गया है तो आपको ऑफलाइन प्रक्रिया ही अपनानी होगी।

बर्थ सर्टिफिकेट के लिए चाहिए ये दस्तावेज

वहीं बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए कई दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। इनमें बच्चे के माता पिता का जन्म प्रमाणपत्र, विवाह प्रमाण पत्र, बच्चा जिस अस्पताल में हुआ है इसका लेटर और माता पिता दोनोंका पहचान पत्र शामिल है।

इस प्रकार करें अप्लाई

इसके लिए सबसे पहले crsorgi.gov.in वेबसाइट पर विजिट करें।

इसके बाद दाईं ओर दिए गए साइन-अप बटन पर क्लिक करें।

रजिस्टर करने के लिए जनरल पब्लिक साइनअप पर क्लिक करें।

अब एक पॉप-अप खुलेगा जिसमें आपको कुछ विवरण जैसे उपयोगकर्ता नाम, उपयोगकर्ता आईडी, जिला या शहर/गांव, मोबाइल नंबर, जन्म स्थान दर्ज करना होगा।

फिर पंजीकरण इकाई में उपयोगकर्ता नाम और सक्रिय दिखाई देगा।

फिर आपको प्राप्त वेरिफिकेशन कोड दर्ज करें और रजिस्टर टैब पर क्लिक करें।

अब मेल पर जाकर Set Up A New पासवर्ड पर क्लिक करना होगा।

पासवर्ड सेट वाली प्रक्रिया को पूरी करने के बाद साइनअप कर लें।

करने के बाद आपको एक बार और साइनअप करना होगा।

अब फॉर्म आएगा जिसमें आपको अपने बच्चे का नाम, माता-पिता का नाम और स्थान की जानकारी देनी होगी।

अब सबमिट 24 घंटे बाद करना है। इसके बाद इसको अटैच कर लें।

फिर अपने क्षेत्र के रजिस्ट्रार के कार्यालय में जाएं और उनसे या किसी उप-रजिस्ट्रार से फॉर्म संलग्न करवा लें।