Traffic Challan : अब Bike चालकों का कटेगा ₹25,000 का चालान, जारी हुआ ये नया नियम..

New Traffic Rule : देश में वाहन चालकों के लिए कई ट्रैफिक नियम बनाए गए हैं। ऐसे में बाइक दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस सख्त नजर आ रही है। दरअसल, मॉडिफाइड बाइक्स अक्सर सड़क पर देखी जाती हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण से लेकर सड़क दुर्घटनाएं जैसी कई समस्याएं होती हैं।

ऐसे में अगर आपने भी अपनी बाइक मॉडिफाई कराई है तो यह खबर आपके काम की है। ट्रैफिक पुलिस ऐसी बाइकों का चालान काट रही है। यह चालान 25 हजार रुपये तक का हो सकता है। तो आइए आज हम ऐसे 3 संशोधनों के बारे में जानेंगे, जिनकी वजह से आपका चालान कट सकता है।

फैंसी नंबर प्लेट पर कट जायेगा चालान

हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अप्रैल 2019 से पहले बेचे गए सभी वाहनों के लिए रंग-कोडित प्लेट के साथ उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (एचएसआरपी) रखना अनिवार्य कर दिया है। HSRP नंबर प्लेट नहीं लगवाने पर 5000 रुपये से लेकर 10000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा गाड़ियों में किसी भी तरह की फैंसी नंबर प्लेट लगाना भी गैरकानूनी है। सरकार ने नंबर प्लेट का डिजाइन तय कर लिया है।

साइलेंसर मोडिफिकेशन पर चालान

अक्सर लोग बाइक का साइलेंसर बदलवा लेते हैं। मॉडिफाइड साइलेंसर ज्यादातर रॉयल एनफील्ड बाइक्स में देखने को मिलते हैं। लोग ज्यादा एग्जॉस्ट साउंड पाने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि ऐसा करना गैरकानूनी है। बाइक से इस छेड़छाड़ पर पुलिस 25 हजार रुपये तक का चालान काट सकती है।

डिज़ाइन मॉडिफाई को लेकर चालान

अगर आपने अपनी नई या पुरानी बाइक को मॉडिफाई कराया है तो भी आपको सतर्क रहने की जरूरत है। क्योंकि बाइक के डिजाइन में किसी भी तरह का बदलाव करना गैरकानूनी हो सकता है। इसके लिए आपसे भारी जुर्माना भी वसूला जा सकता है। इसके अलावा आप बाइक का रंग भी नहीं बदल सकते हैं।