Toll Tax : देश के किन लोगों को नहीं देना होता है कोई टोल टैक्स? देखिए- पूरी लिस्ट

Toll Tax : देश में हाईवे पर गाड़ी चलाने पर टोल टैक्स चुकाना पड़ता है। इस समय टोल टैक्स (Toll Tax) से जुड़े कई बदलाव किए गए हैं। अब लोगों को टोल टैक्स देने के लिए लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता। फास्ट टैग के आने के बाद जैसे ही वाहन टोल प्लाजा पर पहुंचता है.

तो टोल टैक्स अपने आप कट जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में कई ऐसे वाहन हैं जिन्हें टोल नहीं देना पड़ता है। जी हां, देश में ऐसे कई लोग हैं जो टोल टैक्स नहीं देते। आइए आज विस्तार से चर्चा करते हैं कि वे कौन से लोग हैं जिन्हें अपना वजन नहीं करना पड़ता।

परिवहन मंत्रालय ने इसे लेकर एक सूची भी जारी की है, जिसमें करीब 25 लोगों को टोल टैक्स नहीं देना है। आपको बता दें कि वाहनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए टोल टैक्स का इस्तेमाल सड़कों के निर्माण में किया जाता है। यह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नियंत्रण में है। भारत सरकार द्वारा टोल वसूलने के लिए फास्टैग की शुरुआत की गई है, जो एक कैशलेस टोल ट्रैवल पेमेंट प्रक्रिया है।

इन वाहनों को नहीं लगता टोल टैक्स

भारत में ऐसे कई वाहन हैं जिन्हें बिना टोल चुकाए गुजरने की इजाजत है। इनमें भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधान मंत्री, किसी भी राज्य के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य मंत्री संघ, केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट, सामान्य या समकक्ष रैंक के स्टाफ प्रमुख, किसी राज्य की विधान परिषद के अध्यक्ष, किसी राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष, प्रमुख के सेना कमांडर सेना स्टाफ और अन्य सेवाओं में समकक्ष के वाहन, राज्य सरकार के मुख्य सचिव, भारत सरकार के सचिव, राज्य परिषद, लोकसभा, सचिव की वाहन शामिल हैं।

इन्हे भी मिलता है छूट

वहीं अर्धसैनिक बल और पुलिस, कार्यकारी मजिस्ट्रेट, अग्निशमन विभाग, शव वाहन सहित वर्दीधारी केंद्रीय और राज्य सशस्त्र बलों को भी टोल टैक्स नहीं देना पड़ता है। इनके अलावा, राज्य के दौरे पर आने वाले विदेशी गणमान्य व्यक्तियों, किसी भी राज्य की विधान सभा के सदस्यों और अपने संबंधित राज्य के भीतर किसी भी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों को टोल टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ता है, यदि वे संबंधित विधानमंडल द्वारा जारी अपना पहचान पत्र प्रस्तुत करते हैं।