Train Ticket कैंसिल करने पर हमें क्यों देने होते हैं IRCTC को दोगुना ज्यादा पैसे ?

डेस्क : एक समय पर ट्रेन टिकट(Train Ticket) बुक करने के लिए और कैंसिल करने के लिए आपको रेलवे स्टेशन जाना पड़ता था, लेकिन अब वह जमाना चला गया। अब लोग घर पर बैठकर टिकट बुक कर सकते हैं और उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। कई लोगों ने अपना ट्रेन टिकट बुक करवाने के बाद उसको ऑनलाइन कैंसिल करवाया होगा।

ऐसे में उन्हें यह तो मालूम होता है कि ट्रेन टिकट कैंसिल करने पर चार्ज काटा जाता है लेकिन उनको यह नहीं पता की कितना पैसा काटा है। यह चार्ज लोगों की उम्मीद से दोगुना होता है जिसके चलते उन्हें काफी परेशानी होती है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर इसका गणित किस आधार पर निर्धारित होता है।

ट्रेन में अलग-अलग क्लास मौजूद होती है। इन सभी अलग क्लास की टिकट अलग पैमाने पर कैंसिल होती है। ऐसे में यदि आप एसी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास का टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको अलग चार्ज भरना पड़ता है। वहीं स्लीपर और सेकंड क्लास में भी आपको अलग तरीके से चार्ज देना होता है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कैंसिलेशन चार्ज समय देखकर निर्धारित होता है। जब आप टिकट कैंसिल करते हैं तो उस टाइम वक्त देखा जाता है क्या हो रहा है। ऐसे में यदि आप चार्ट बनने से पहले टिकट कैंसिल करेंगे तो अलग चार्ज कटेगा। चार्ट बनने के बाद टिकट कैंसिल करेंगे तो अलग चार्ज कटेगा।

ऐसे में यदि आपकी ट्रेन 48 घंटे में छूटने वाली है और आप उससे पहले ही टिकट को कैंसल करते हैं तो एसी फर्स्ट क्लास में ₹240 कटता है, वहीं ऐसी सेकंड क्लास में 200 रूपए और ऐसी थर्ड क्लास में 180 रूपए कटता है। जहां तक बात है सेकंड क्लास की तो उसमें ₹60 भरना होता है और स्लीपर क्लास का ₹120 कटता है।

ट्रेन छूटने से 48 घंटे और 12 घंटे के बीच में यदि टिकट कैंसिल हो तो किराए का 25% चार्ज कटता है। जिस पर जीएसटी भी लगता है। यदि आप ट्रेन टिकट को 12 घंटे से 4 घंटे के भीतर कैंसिल करते हैं तो आपका आधा पैसा काटा जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी भी वसूला जाएगा। यदि आप टीडीआर नहीं भरते और ट्रेन छूटने के बाद कंफर्म टिकट को कैंसिल करवाते हैं तो उसका कोई रिफंड नहीं मिलेगा।