इन पब्लिक वाहनों में यदि ले जा रहे हैं, लिमिट से ज्यादा Alcohol तो जान लीजिये कितना भरना होगा जुर्माना

Alcohol fine : रेलवे एक्ट 1889 के अनुसार रेल में यात्रा करने के दौरान यदि कोई व्यक्ति शराब पीते हुए या शराब की बोतल साथ लेकर पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है. एक स्थान से दूसरे स्थान तक सफर के लिए आपने अक्सर ट्रेन, प्लेन और मेट्रो का उपयोग तो किया ही होगा.

लेकिन क्या आप जानते हैं यात्रा के दौरान शराब पीना या उसके साथ सफर करना कानूनी अपराध माना जाता है?यदि आप ट्रेन में सफर के दौरान शराब का सेवन या बोतल के साथ पकड़े जाते हैं तो आपको 6 महीने का कारावास भी हो सकता है.

भारतीय रेल में यात्रा के दौरान आप शराब का सेवन नहीं कर सकते हैं. यात्रा के दौरान यदि आप शराब पीते हुए या शराब की बोतलों के साथ पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर रेलवे एक्ट 1889 के तहत कार्रवाई की जा सकती है. करवाई के दौरान आपके ऊपर ₹5000 तक का अर्थदंड और 6 महीने तक के कारावास की सजा भी सुनाई जा सकती है.

हवाई जहाज में सफर के दौरान आप डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट में 100ML शराब की ले जा सकते हैं, लेकिन आप यात्रा के दौरान उस शराब की बोतल का सेवन नहीं कर सकते हैं. शराब सेवन की अनुमति केवल इंटरनेशनल फ्लाइट में दी जाती है जो एयरलाइंस कंपनी द्वारा परोसी जाती है.

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) द्वारा हाल ही में सफर के दौरान दो सीलबंद शराब की बोतलें ले ली जाने की अनुमति दी गई थी जिसके बाद उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग ने नोएडा में केवल एक सीलबंद शराब की बोतल ले जाने की अनुमति दी. राजधानी दिल्ली में मेट्रो यात्रा के दौरान दो सीलबंद शराब की बोतलें लेकर जाते हैं तो आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी.