आखिर कैसे मिलता है शराब का ठेका? किन नियमों से गुजरना पड़ता है, जानें- सबकुछ….

डेस्क : देश में शराब की बिक्री को लेकर कई नियम बनाए गए हैं। कई शहरों में शराब चोरी-छिपे भी बेची जाती है। लेकिन ऐसा करने वालों पर सरकार जुर्माना लगाती है। ऐसे में दिल्ली में शराब नीति आने के बाद काफी विवाद देखने को मिला।

इसमें शराब पीने की उम्र कम करने के साथ-साथ नियमों में कई बदलाव किए गए। ऐसे में आज हम जानेंगे कि शराब का कारोबार करने या वाइन शॉप खोलने के लिए लाइसेंस कैसे प्राप्त करें (How To Get License For Wine Shop)। इसके लिए किन प्रक्रियाओं से गुजरना होगा? आइए इन सभी बातों को विस्तार से जानते हैं।

कैसे मिलेगा लाइसेंस-

शराब की दुकान या वाइन शॉप खोलने के निपिकयम अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हैं। सामान्य नियम के तौर पर शराब के कारोबार के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है। इसके लिए शराब से संबंधितऑल व्यवसाय के लिए आवेदन संबंधित राज्य के एलएलएमउत्पाद शुल्क विभाग की वेबसाइट या ऑफलाइन माध्यम से किया जाता है।

यहां यह जानना जरूरी है कि शराब ठेके के लिए आवेदन कभी भी अपनी मर्जी से नहीं किया जाता है। इसके लिए सरकार द्वारा नियमित रूप से विज्ञापन जारी किया जाता है। इसके बाद ही आप आवेदन कर सकते हैं। शराब व्यवसाय आवेदन में आपको अपनी सामान्य जानकारी के साथ-साथ आवश्यक दस्तावेज और पैन कार्ड सहित कुछ जानकारी भरनी होगी।

विभिन्न प्रकार के लाइसेंस उपलब्ध

शराब की दुकानों के लिए अलग-अलग तरह के लाइसेंस मिलते हैं। जिसमें देशी शराब का लाइसेंस, अंग्रेजी शराब का लाइसेंस और बार खोलने का लाइसेंस शामिल है। इसके लिए आमतौर पर दो तरह के लाइसेंस होते हैं जिन्हें ऑन लाइसेंस और ऑफ लाइसेंस कहा जाता है। ऑन लाइसेंस जहां सामान्य ठेकों से संबंधित है, वहीं ऑफ लाइसेंस बार, होटल, पब में शराब बेचने के लिए है।

प्रतिबंध एवं नियम

शराब व्यवसाय के संबंध में जगह और पीने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रतिबंध और नियम हैं। किसी भी शैक्षणिक संस्थान से एक निश्चित दूरी के भीतर शराब की दुकानें खोलने पर प्रतिबंध है। इसके अलावा शांति बनाए रखने के लिए कई अन्य नियम भी हैं।