अब प्राइवेट नौकरियों में युवाओं को मिलेगा 75% आरक्षण! जानें- सरकार का पूरा प्लान….

डेस्क : हरियाणा में निजी क्षेत्र की नौकरियों के लिए रोजगार अधिनियम 2020 लागू किया गया था। यह अधिनियम स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण के लिए लाया गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने आरक्षण देने वाले कानून को रद्द कर दिया है। अब हरियाणा सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की योजना बना रही है। सरकार ने 2020 में इस कानून को राज्य में लागू किया था, जिसे अब हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है।

विधानसभा चुनाव में किया था वादा

निजी क्षेत्र के रोजगार में डोमिसाइल कोटा 2019 के विधानसभा चुनावों में जेजेपी द्वारा किया गया एक चुनावी वादा था। वहीं, अगले साल होने वाले संसदीय और राज्य चुनावों से पहले आए हाई कोर्ट के फैसले को राज्य की बीजेपी-जेजेपी गठबंधन सरकार के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है।

कानून क्या था?

इस पर अब सियासत तेज हो गया है। विपक्ष अब सत्ता पक्ष पर हमलावर है। हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम 2020, जो पिछले साल 15 जनवरी को लागू हुआ था, ने राज्य में नियोक्ताओं के लिए 30,000 रुपये प्रति माह से कम वेतन वाली 75% नौकरियां अधिवासित निवासियों के लिए आरक्षित करना अनिवार्य कर दिया था।