क्या 99 साल बाद आपके हाथ से निकल जाएगा फ्लैट? जानिए – क्या कहते हैं नियम

Property : आजकल प्रॉपर्टी घर दुकान आज खरीदने के दो तरीके हो गए हैं जिनमें एक तो लीज पर किसी प्रॉपर्टी (Property) को खरीदना है और दूसरा पूरा पैसा देकर किसी प्रॉपर्टी को खरीद लेना होता है। लेकिन जो कोई व्यक्ति लीज (Lease) पर प्रॉपर्टी लेता है तो उसे हमेशा डर रहता है कि वह प्रॉपर्टी 99 साल बाद या कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर उसके हाथ से चली जाएगी। लेकिन आज हम आपको इस बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं कि लीज पर ली हुई प्रॉपर्टी के साथ आखिर क्या होता है?

प्रॉपर्टी (Property) दो तरह की होती है जिसमें एक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होती है और एक लीज होल्ड प्रॉपर्टी होती है। अगर आप कोई जमीन खरीद कर उसपर घर या मकान बनाते हैं तो वह फ्री होल्ड होता है। लेकिन अगर आप फ्लैट (Flat) लेते हैं तो वह लीज होल्ड प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। आइये जानते है दोनों टाइप के बारे में?

क्या होती है फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी?

ऐसी कोई प्रॉपर्टी (Property) जिस पर आपका अधिकार है और अपने खरीदी है वह फ्री होल्ड प्रॉपर्टी (Freehold Property) होती है। जब तक ऐसी प्रॉपर्टी को बेचा नहीं जाता तब तक उस पर कोई अपना अधिकार नहीं जमा सकता। इस पर केवल उसी व्यक्ति के वंशज अधिकार जमा सकते हैं। यह एक तरह से पुश्तैनी संपत्ति बन जाती है। फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी महंगी होती है क्योंकि एक बार खरीदने पर इस पर आपका पूरा अधिकार हो जाता है।

क्या होती है लीजहोल्ड प्रॉपर्टी?

लीज प्रॉपर्टी एक निश्चित समय तक आपके पास होती है। ये अधिकतम 99 साल या इससे भी कम के लिए हो सकती है। इसके बाद वह प्रॉपर्टी के मूल मालिक के पास वापस चली जाती है। लेकिन समय पूरा होने के बाद लीज का समय वापस बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा उसे फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी में भी बदला जा सकता है, लेकिन इसके लिए फिर ड्यूटी व अन्य शुल्क चुकाने होते है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी से सस्ती होती है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से ले सकते है।