क्या आप जानते हैं PAN, TAN और TIN कार्ड में अंतर? यहां दूर करें कन्फ्यूजन…

Types of PAN Card : मौजूदा समय में 18 साल से ज्यादा उम्र वाले हर नागरिक के पास अपना खुद का पैन कार्ड है. हालांकि, 18 साल से कम उम्र के बच्चों का भी पैन कार्ड बनता है. लेकिन, बनवाने के लिए बच्चों के अभिभावकों को आवेदन करना होता है. पैन कार्ड आम नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है. लेकिन आज के इस आर्टिकल में आपको पैन कार्ड से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में बताएंगे.

आप सभी लोग जानते ही होंगे कि पैन कार्ड में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज होती हैं. खासकर, वित्तीय कामों को कराने के लिए पैन कार्ड का उपयोग ज्यादा होता है. यही नहीं पैन कार्ड का उपयोग विभिन्न जगहों पर दस्तावेज के रूप में भी किया जाता है. इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक, कोई भी आम नागरिक केवल एक ही पैन कार्ड रख सकता है.

लेकिन क्या आप जानते हैं. PAN, TAN और TIN कार्ड में क्या अंतर होता है? वैसे भी अगर आप एक से ज्यादा पैन कार्ड रखते हैं तो आयाकर विभाग द्वारा आप पर करीब ₹10000 का जुर्माना लगाया जा सकता है, तो चलिए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं, इन तीनों कार्ड में क्या अंतर होता है.

PAN : बता दे की PAN का मतलब होता है “Permanent Account Number” ये 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है. पैन नंबर की हेल्प से सरकार आसानी से पैन कार्ड धारक द्वारा किए जा रहे वित्तीय लेनदेन को चेक कर सकती है.

TAN : बता दे की PAN का मतलब होता है “Tax Deduction and collection account Number” ये भी 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है. TAN नंबर आयकर विभाग जारी करता है.

TIN : बता दे की PAN का मतलब होता है “Tax Identification Number” ये 10 नहीं बल्कि 11 अंकों का अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है. TIN नंबर के पहले 2 अंक राज्य को दर्शाते हैं.

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