घर या प्लॉट खरीदने वाले जरूर देखें ये वेबसाइट- न पड़ेंगे किसी झमेले में, बचेंगे लाखों रुपए…..

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डेस्क : यदि आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो यह लेख आपके लिए है। दरअसल आज इस व्यस्तता भरी जिंदगी में लोग इतने उलझ गए हैं कि घर निर्माण संबंधित कार्य बिल्डर को देने लगे हैं। यह शहर में काफी प्रचलन में है। शहरों में लोग रियल एस्टेट कंपनियों या फिर बिल्डरों के द्वारा घर बनवाने लगे हैं। लेकिन कई बार बिल्डरों के साथ अनबन की स्तिथि बन जाती है।

इसका कारण अपने घर को लेकर असंतोष रहता है। लेकिन अब इसकी चिंता की कोई बात नहीं है। आज हम एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं। इसके माध्यम से आप बिल्डर की शिकायत कर पाएंगे और आपके हर समस्या का समाधान हो जाएगा।

रेरा (RERA) करेगा हर समस्या का समाधान

अगर बिल्डर ने अपना काम ठीक से नहीं किया है या वादे के मुताबिक आपको घर नहीं दिया है तो RERA इसका ध्यान रखेगा। इसके लिए आपको रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) में शिकायत दर्ज करानी होगी। वर्ष 2016 में रियल एस्टेट में मौजूदा विसंगतियों को खत्म करने के लिए रियल एस्टेट अधिनियम, 2016 लागू किया गया था। इस अधिनियम के प्रावधान आपको आपका पैसा वापस दिलाने और आपका अधिकार दिलाने में बहुत उपयोगी हैं। इसके अलावा यह आपके अपने प्लॉट या घर का कब्ज़ा भी दिलाता है।

इस प्रकार करें शिकायत

ऑनलाइन शिकायत करने के लिए आपको RERA की वेबसाइट पर जाना होगा। लॉग इन करने के बाद शिकायत विकल्प पर जाएं और अपनी शिकायत और अनुबंध पत्र की पीडीएफ अपलोड करें। रेरा अथॉरिटी आपकी शिकायत की जांच करेगी।

अगर यह साबित हो गया कि बिल्डर ने एग्रीमेंट की शर्तों का उल्लंघन किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। RERA में शिकायत दर्ज कराने के लिए खरीदार को मामूली शुल्क देना होगा। यह हर राज्य में अलग है।

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नितेश कुमार झा पिछले 2.5 साल से thebegusarai.in से बतौर Editor के रूप में जुड़े हैं। इन्हें भारतीय राजनीति समेत एंटरटेनमेंट और बिजनेस से जुड़ी खबरों को लिखने में काफी दिलचस्पी है। इससे पहले वह असम से प्रकाशित अखबार दैनिक पूर्वोदय समेत कई मीडिया संस्थानों में काम किया। उनके लेख प्रभात खबर, दैनिक पूर्वोदय, पूर्वांचल प्रहरी और जनसत्ता जैसे अखबारों में भी प्रकाशित हो चुके हैं। अभी नीतेश दिल्ली स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से MA मास मीडिया कर रहे हैं।
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