ITR : इस समय देश में ITR भरने की प्रक्रिया चालू है और ये 31 जुलाई 2023 तक चलने वाली है। सरकार की तरफ से 31 जुलाई ITR फाइल करने की आखिरी तारीख है। अब तक देश के 1 करोड़ से ज्यादा लोग ITR भर चुके है। अगर आप भी वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तारीख को चूक जाते है तो आपके ऊपर बड़ा जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ITR को लेकर बड़ा ऐलान किया है जो किसी खुशखबरी से कम नहीं है।
2.5 लाख रुपये की छूट
आयकर विभाग के अनुसार अब पुरानी टैक्स रिजीम में आप ITR फाइल करते है तो आपको 2.5 रुपये की छूट मिलती है लेकिन आपकी उम्र 60 साल से कम होनी चाहिए। अगर आप की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से ज्यादा और 5 लाख रुपये से कम है तो आपको 5% Income Tax देना होता है। इसे लेकर वित्त मंत्री ने बजट के दौरान घोषणा की थी।
50 हजार की अतिरिक्त छूट
इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति की उम्र 60 साल से लेकर 80 साल के बीच है तो उसे 3 लाख रुपये तक की छूट दी जाती है। अब 60 साल से 80 साल के बीच के इंसान को 3 लाख रुपये से ज्यादा की सालाना आय पर टैक्स देना होता है। सरकार द्वारा ओल्ड टैक्स रिजीम के अनुसार 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट दी जाती है।
इन्हे मिलती है 2.5 लाख की एक्स्ट्रा छूट
इसके अलावा कुछ लोगों को सरकार और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अतिवरिष्ठ नागरिक का दर्जा दिया है। इनमें 80 साल से ज्यादा के व्यक्ति शामिल है। अब जिनकी उम्र 80 साल या इससे ज्यादा है तो उन्हें सरकार की तरफ से टैक्स भरने में काफी छूट मिल रही है। इस उम्र के लोगों की सालाना आय अगर 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो उनको टैक्स देना होता है। इसके अलावा अतिरिक्त 5 लाख की आय पर 12,500 रुपये टैक्स लिया जाता है।