New Rule : 1 दिसंबर से बदल जाएगा प्रॉपर्टी से जुड़ा ये नियम, जानें- कितना पड़ेगा जेब पर असर..

RBI : अगर आपके पास भी प्रॉपर्टी है और आप उसके ऊपर होम लोन लेना चाह रहे हैं तो अब RBI के नए नियम के बारे में आपको पता होना जरूरी है। आपको बता दे RBI ने हाल ही में होम लोन (Home Loan) देने वाले बैंक और फाइनेंस कंपनियों के पास पड़े ग्राहकों के प्रॉपर्टी पेपर्स को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। RBI का नया नियम 1 दिसंबर से लागू होने वाला है।

नए नियम के अनुसार चल या अचल संपत्ति पर लिए गए लोन के कागज लोन पूरा होने के 30 दिन के अंदर बैंक या फाइनेंस कंपनियों को ग्राहक को वापस लौटाने होंगे। अगर बैंक प्रॉपर्टी के कागज ग्राहक को 30 दिन के अंदर वापस नहीं करता है तो उसे ₹5000 प्रतिदिन का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा अगर दस्तावेज खो जाते हैं तो 30 दिन की मोहलत अलग से दी जाती है।

आपने कई बार देखा होगा कि जब हम बैंक से होम लोन (Home Loan) लेने जाते हैं तो वह प्रॉपर्टी के असली दस्तावेज अपने पास ही रख लेता है। लेकिन लोन पूरा होने के बाद बैंक वह दस्तावेज ग्राहक को लौटा देता है।लेकिन पिछले कुछ समय से ग्राहकों की शिकायतें मिल रही है कि उन्हें अपने प्रॉपर्टी के कागजात मिलने में काफी लंबा इंतजार करना पड़ रहा है।

इसलिए RBI ने अब बैंक और फाइनेंस कंपनियों को प्रॉपर्टी के असली दस्तावेज लोन पूरा होने की 30 दिन के अंदर ग्राहकों को लौटाने के निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा इन पर लग गए चार्ज हटाने का आदेश भी दिया है। यह नियम 1 दिसंबर 2023 से लागू हो जाएंगे।

RBI ने दिए आदेश

अब RBI ने एक सर्कुलर जारी करते हुए कहा है कि, “2003 से कई रेगुलेटेड एंटिटीज (REs) को जारी किए गए फेयर प्रेक्टिसेज कोड पर गाइडलाइन के अनुसार रेगुलेटेड एंटिटीज को फुल रीपमेंट प्राप्त करने और लोन अकाउंट बंद करने पर सभी चल और अचल संपत्ति दस्तावेजों को जारी करना आवश्यक है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि REs चल और अचल प्रॉपर्टी के डाक्यूमेंट्स को जारी करने में कई नियमों का पालन करते है जिसके कारण ग्राहकों की शिकायते और विवाद सामने आ रहे है।”

RBI ने ये निर्देश बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 की धारा 21, 35A और 56, भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट 1934 की धारा 45JA और 45Lऔर नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 की धारा 30A के तहत जारी किए हैं।