Income Tax: इन कमाई पर नहीं लगता टैक्स! आयकर विभाग देता है छूट, जानें- विस्तार से…

Income Tax: अक्सर एक आयकर दाता हमेशा इनकम टैक्स बनाने के लिए नए-नए तरीके ढूंढता रहता है। जिसमें कि वह विभिन्न योजनाओं में निवेश करते हुए अपने उपाय अपनाता है। वही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुल 5 से 6 प्रकार की इनकम ऐसी भी होती है।

जिन पर आयकर विभाग कोई टैक्स नहीं लेता है इसलिए आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर किन इनकम पर हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। दरअसल टैक्स जमा करने वाले लोगों को बिजनेस या नौकरी से होने वाली वार्षिक कमाई पर टैक्स स्लैब के अनुसार आईटीआर दाखिल करना होता है परंतु नॉन टैक्सेबल इनकम के प्रावधान भी है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कृषि से होने वाली आय को आयकर के दायरे से बाहर रखा गया है। यानी की पुश्तैनी संपत्ति और अविभाजित हिंदू परिवार की आमदनी और अचल संपत्ति से कमाई पर सरकार कोई टैक्स नहीं लेती है।

वही, इसके अलावा आयकर अधिनियम की धारा 56(ii) के मुताबिक किसी भी रिश्तेदार द्वारा उपहार में दिए गए धन, संपत्ति, वाहन और आभूषण इत्यादि उपहारों को भी आयकर से दूर रखा गया है। हालांकि यदि रिश्तेदार के अलावा अन्य कोई व्यक्ति मात्र ₹50000 तक के ही उपहार दे सकता है।

इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति या मृत्यु होने पर मिलने वाली ग्रेच्युटी राशि भी पूर्ण रूप से कर मुक्त रहती है। साथ ही निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति या अक्षमता पर भी 10 लाख रुपए की ग्रेजुएटी राशि आयकर के अंतर्गत नहीं आती है।

साथ ही विभिन्न संस्थानों द्वारा छात्रों को उनकी शिक्षा पूरी करने के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्ति भी आयकर अधिनियम के तहत कर से मुक्त रहती है। इसके अलावा वीर चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र जैसे वीरता पुरस्कार विजेता और पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों को भी कर नहीं चुकाना पड़ता है।

आयकर अधिनियम धारा 10(15) के मुताबिक कुछ ब्याज भी कर छूट के अंतर्गत आते हैं जिनमें की सुकन्या समृद्धि योजना के तहत मिलने वाला बैंक ब्याज, लोकल अथॉरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर बांड पर मिलने वाला ब्याज तथा गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड पर कोई कर नहीं भुगतान करना पड़ता है।