Income Tax : दान में दी गई राशि पर भी मिलती है टैक्स छूट, ऐसे करें अप्लाई..

Income Tax : वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आईटीआर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख जुलाई है। यही वह समय है जब लोग टैक्स बचत के लिए अलग-अलग विकल्प तलाशते हैं। टैक्स सेविंग के लिए अलग-अलग तरह के फंड या स्कीम में निवेश किया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप दान पर कर राहत का दावा भी कर सकते हैं?

हालांकि, आप हर जगह दान के लिए कर कटौती का दावा नहीं कर सकते। इसके लिए आपको उसी संगठन या चैरिटेबल ट्रस्ट को दान देना होगा जिसकी जानकारी आयकर विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मुझे चैरिटी से टैक्स रिलीफ का पूरा गणित समझाएं।

छूट कैसे मिल सकती है? आयकर अधिनियम की धारा 80जी, 80जीजीए और 80GGC दान और उपहारों पर कर लाभ की वसूली का प्रावधान करती है। आप कुछ राहत कोष और धर्मार्थ संगठनों को दान या दान करके कर कटौती का लाभ उठा सकते हैं। व्यक्तिगत आय करदाता, कंपनियां और एनआरआई भी इसका लाभ उठा सकते हैं। कटौती योग्य दावे कुछ मामलों में 100 प्रतिशत तक, दूसरों में 50 प्रतिशत तक या दूसरों में असीमित हो सकते हैं। दान चेक, ड्राफ्ट या नकद द्वारा किया जा सकता है। हालांकि, नकद में 2,000 रुपये से अधिक का दान कर कटौती के लिए उपलब्ध नहीं होगा। धारा 80 जी के तहत कर छूट पाने के लिए केवल कर योग्य या कर-मुक्त बांड से दान जैसी आय का उपयोग किया जा सकता है।

किस संस्था को दान पर टैक्स छूट : आप किसी ट्रस्ट या संस्थान में निवेश करके टैक्स बचा सकते हैं जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए के तहत पंजीकृत है। उदाहरण के लिए, प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय रक्षा कोष की स्थापना, जिला साक्षरता समिति, राष्ट्रीय सांस्कृतिक कोष, राष्ट्रीय बाल कोष, जवाहरलाल नेहरू स्मृति कोष, प्रधानमंत्री सूखा राहत कोष आदि आयकर विभाग द्वारा अधिसूचित कोष हैं। 80GGA के तहत, वैज्ञानिक अनुसंधान संगठनों, ग्रामीण विकास के लिए काम करने वाले संगठनों, विश्वविद्यालयों या कॉलेजों को किए गए दान पर कर छूट का लाभ उठाया जा सकता है। साथ ही, 80GGC किसी राजनीतिक दल या चुनावी ट्रस्ट को दिए गए चंदे पर टैक्स छूट का लाभ देता है।

आवश्यक दस्तावेज़ : अपना रिटर्न दाखिल करते समय, आपको उस ट्रस्ट या चैरिटी से एक मुहर लगी रसीद संलग्न करनी होगी जिसमें आपकी ओर से दान लिखा गया हो। इसमें लाभार्थी का नाम, उसका पैन, पता और दान की राशि का उल्लेख होना चाहिए। आपको ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर भी अटैच करना होगा। इसके अलावा, दान पर 100% कर राहत का दावा करने के लिए फॉर्म 58 जमा करना होगा।