पत्नी या मां के नाम पर लीजिए Loan, न के बराबर लगेगा ब्याज, जानें- विस्तार से….

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डेस्क : इस बढ़ती महंगाई के बीच लोगों को घर खरीदने के लिए होम लोन (Home Loan) का सहारा लेना पड़ रहा है। यह एक अच्छा माध्यम है जिसके जरिए लोग बैंक से लोन लेकर अपना घर खरीद सकते हैं। बैंक पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग योजनाएं पेश करता है।

ऐसे में अगर आप किसी महिला के नाम पर होम लोन लेते हैं तो आपको कई तरह की छूट दी जाती है। यानी अगर आप अपनी पत्नी या मां के नाम पर होम लोन लेते हैं तो आपको टैक्स से लेकर ब्याज दर तक में छूट मिलती है। तो आप इसके बारे में जानते हैं।

बता दें कि बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम ब्याज दरों पर लोन देते हैं। महिलाओं को पुरुषों की तुलना में आधा से 1 फीसदी तक सस्ता लोन मिल सकता है। आप अपनी पत्नी को सह-आवेदक बनाकर भी सस्ती दर पर लोन ले सकते हैं।

टैक्स में मिलती है छूट

महिलाओं को होम लोन पर आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत लोन राशि पर टैक्स छूट भी मिलती है। यह छूट 1.50 लाख रुपये तक होगी। वहीं धारा 24बी के तहत अगर तैयार घर के लिए होम लोन लिया गया है तो उसके ब्याज पर 2 लाख रुपये की टैक्स छूट मिलेगी।

ब्याज सब्सिडी का लाभ

स्टाम्प ड्यूटी का लाभ महिला और पुरुष दोनों को मिलता है। लेकिन महिलाओं को ब्याज सब्सिडी का लाभ मिलता है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत महिलाओं को 2.67 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है। इस योजना का लाभ महिलाओं को सह-आवेदक बनाकर भी उठाया जा सकता है। इसके अलावा त्योहारी सीजन भी आने वाला है। ऐसे में बैंक महिलाओं के लिए खास ऑफर ला सकते हैं। उन ऑफर्स का फायदा उठाकर काफी बचत की जा सकती है।

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नितेश कुमार झा पिछले 2.5 साल से thebegusarai.in से बतौर Editor के रूप में जुड़े हैं। इन्हें भारतीय राजनीति समेत एंटरटेनमेंट और बिजनेस से जुड़ी खबरों को लिखने में काफी दिलचस्पी है। इससे पहले वह असम से प्रकाशित अखबार दैनिक पूर्वोदय समेत कई मीडिया संस्थानों में काम किया। उनके लेख प्रभात खबर, दैनिक पूर्वोदय, पूर्वांचल प्रहरी और जनसत्ता जैसे अखबारों में भी प्रकाशित हो चुके हैं। अभी नीतेश दिल्ली स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से MA मास मीडिया कर रहे हैं।
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