खुशखबरी! अब सूद समेत आपका पैसा लौटाएगा Sahara India, कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश.. जानें –

डेस्क : अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जिनका पैसा सहारा इंडिया (Sahara India) में फंसा है तो यह खबर आपको थोड़ी राहत दे सकती है। दरअसल, पटना हाई कोर्ट ने सहारा इंडिया (Sahara India) की विभिन्न स्कीमों में उपभोक्ताओं के जमा पैसों के भुगतान को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 27 अप्रैल तक जानकारी मांगी है।

कोर्ट ने जानना चाहा है कि जनता के पैसे उन्हें किस तरह और कितनी जल्दी लौटाया जाएगा। सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि 27 अप्रैल तक अगर नहीं बताया जाता है तो हाई कोर्ट उचित आदेश पारित करेगा। वही, अधिवक्ताओं ने कोर्ट को बताया कि अदालत में दो हजार से ज्यादा हस्तक्षेप याचिकाएं दायर हैं और सहारा की कई स्कीमों की अवधि पूरी होने बाद भी पैसे नहीं लौटाए जा रहे हैैं।

अगली सुनवाई फिर 27 अप्रैल को होगी। गौरतलब है कि सहारा इंडिया ने अपने स्कीमों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (SIRECL) ने 232.85 लाख निवेशकों से 19400.87 करोड़ रुपये और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (SHICL) ने 75.14 लाख निवेशकों से 6380.50 करोड़ रुपये जुटाये हैं। सुप्रीम कोर्ट के 31.08.2012 के बाद के आदेशों के अनुसार, SIRECL और SHICL ने निवेशकों से जुटाई गई 25,781.37 करोड़ की मूल राशि के मुकाबले 31 दिसंबर, 2021 तक ‘सेबी-सहारा रिफंड’ खाते में 15,503.69 करोड़ रुपये जमा किए हैं।