Traffic Rule तोड़ने पर गाड़ी से चाबी नहीं निकाल सकता पुलिस, ऐसा करने पर बता दें ये नियम…

Traffic Rules : कई बार हमसे गाड़ी चलाते समय जाने अनजाने में ट्रैफिक के नियमों (Traffic Rules) का उल्लंघन हो जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं की ट्रैफिक कांस्टेबल तुरंत ही आपका चालान काट दे। इसके अलावा ट्रैफिक कांस्टेबल का आपकी गाड़ी से चाबी निकलना भी नियमों के खिलाफ है।

कई लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि ट्रैफिक कांस्टेबल को गाड़ी चेक करने और आपको अरेस्ट करने का अधिकार नहीं है। लोग ट्रैफिक पुलिस को देखने के बाद घबरा जाते हैं लेकिन उन्हें अपने अधिकार के बारे में पता होना चाहिए।

ट्रैफिक कांस्टेबल नहीं निकल सकता गाड़ी से चाबी

आपको बता दे मोटर व्हीकल अधिनियम 1932 के अनुसार आपका चालान कोई ASI स्तर का अधिकारी काट सकता है। ट्रैफिक कांस्टेबल सिर्फ उनकी मदद के लिए होते हैं जबकि चालान ASI या SI को काटने का अधिकार है। ट्रैफिक कांस्टेबल ना तो आपकी गाड़ी से चाबी निकाल सकते हैं और ना ही आपकी गाड़ी के टायर की हवा निकल सकते हैं। ऐसे में अगर कोई ट्रैफिक कर्मचारी आपको परेशान करता है तो आप उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं।

इन बातों का भी रखें ध्यान

  • आपका चालान काटने वाले ट्रैफिक अधिकारी के पास ई-चालान मशीन या चालान बुक होना जरूरी है। अगर यह दोनों चीज ही उनके पास नहीं है तो आपका चालान नहीं काट सकते।
  • इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस की यूनिफॉर्म पर उसका बक्कल नंबर और नाम भी होना चाहिए। अगर पुलिस अधिकारी यूनिफॉर्म में नहीं है तो उसे अपना पहचान पत्र दिखाना जरूरी है।
  • ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल आपके ऊपर केवल 100 रुपये का चालान कर सकता है जबकि ज्यादा चालान का अधिकार केवल SI और ASI को है।
  • अगर ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल आपकी गाड़ी की चाबी निकलता है तो उसका वीडियो बनाकर आप एरिया के किसी बड़े पुलिस अधिकारी को दिखा सकते हैं और शिकायत कर सकते हैं।
  • गाड़ी चलाते समय आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस और PUC की ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए जबकि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस की फोटोकॉपी भी चल जाएगी।
  • अगर मौजूदा समय पर आपके पास पैसे नहीं है तो कोर्ट द्वारा जारी किए गए चालान पर आप कोर्ट में जाकर फाइन भर सकते हैं। ऐसी स्थिति में ट्रैफिक पुलिस अधिकारी आपका ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास रख लेता है।

इन धाराओं के तहत होगी कार्रवाई

ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules) के अनुसार कोई भी पुलिस अधिकारी आपकी गाड़ी की चाबी नहीं निकल सकता है। लेकिन चेकिंग के दौरान आपको ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दस्तावेज दिखाने जरुरी है। धारा 183,184,185 के अनुसार वाहन स्पीड लिमिट में होना चाहिए, शराब पीकर गाड़ी नहीं चला सकते और लापरवाही से वाहन चलाने पर 6 महीने से लेकर 2 साल की सजा हो सकती है। इसके अलावा 1000-2000 रुपये का जुर्माना या दोनों का प्रावधान भी इस नियम में है।