Pan और Aadhar Card रखने वाले लोगों पर 1 जुलाई से लगेगा ₹1,000 का जुर्माना, जानिए – नया नियम !

डेस्क : क्या आपने अपने पैन कार्ड (Pan Card) को आधार कार्ड (Aadhar card) से लिंक किया है? अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो जल्दी से करवा लीजिए..वरना दुगना जुर्माना भरने के लिए तैयार हो जाइए। जी हां..आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 हो चुकी है। फिर इसे जुर्माने के साथ 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया गया।

अब 30 जून की आखिरी तारीख भी इसी महीने खत्म हो जाएगी। इसके बाद आपको दोगुना जुर्माना भरना होगा। 31 मार्च के बाद 500 रुपये विलंब शुल्क लगाया गया। यानी अगर आप 30 जून तक पैन और आधार को लिंक नहीं कराते हैं तो आपको 1000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। इस लेट फीस का भुगतान आप चालान नंबर आईटीएनएस 280 के जरिए कर सकते हैं।

लिंक न करने के कई नुकसान : पैन-आधार कार्ड को लिंक करना अब अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर पैन कार्ड बंद कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि यह समस्या केवल पैन कार्ड बंद होने तक ही रहेगी। बल्कि आप कहते हैं कि इसके बाद आपकी परेशानी और बढ़ जाएगी। आप न तो डीमैट खाता खोल पाएंगे, न ही बैंक खाता, और न ही आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के लिए खाता शुरू कर पाएंगे।

इसे ऐसे समझें कि आधार और पैन कार्ड को लिंक करने के बाद पैन बंद हो जाएगा। मतलब आप ऐसी किसी भी सुविधा का लाभ नहीं उठा पाएंगे जहां पैन कार्ड जरूरी हो और अब लगभग सभी जगहों पर पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। इसलिए अगर आपने अभी तक यह काम नहीं किया है तो तुरंत आधार को पैन से लिंक करा लें।