पान मसाला और गुटखा खाने वाले हो जाएं सचेत! 1 अक्टूबर से होने वाला है ये काम….

Tobacco Price : पान-मसाला और तंबाकू जैसी चीजें खाने से शरीर का नुकसान तो होता ही है बल्कि कई सारी बीमारियां भी हमें पकड़ लेती है। ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक है बल्कि इसके लिए चेतावनी भी दी जाती है। दूसरे तरफ कई सरकारों ने तो इसे बंद कर कर रखा है और कुछ राज्यों व जिलों में इसका प्रतिबंध लग चुका है।

इसके अलावा सरकार तंबाकू, पान-मसाला पर टैक्स भी लेती है। लेकिन अब पान-मसाला और तम्बाकू को लेकर वित्त मंत्रालय की तरफ से बड़ा अपडेट सामने हैं। ये खबर उसकी GST से जुड़ी है जिसके बारे में है आपको बताने वाले है……

जानकारी से पता चला है कि अब सरकार पान-मसाला, तंबाकू और ऐसे ही कुछ नशीली चीजों के लिए एक नया नियम लेकर आ रही है जिसमें आईजीएसटी कहा जा रहा है। ये एकीकृत GST है। इस बारे में वित्त मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा है कि ये 31 अक्टूबर से खुद वापसी की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। इसके लिए वित्त मंत्रालय ने 31 जुलाई को एक अधिसूचना जारी की थी जिसके अनुसार ऐसी सभी वस्तुओं के विक्रेताओं को रिफंड के दावों के साथ अपने क्षेत्र के टैक्स अधिकारियों से मंजूरी लेनी होगी।

अक्टूबर से लागू होगा नया नियम

1 अक्टूबर से लागू होने वाले इस नियम के बारे में अधिकारियों का कहना है कि टैक्स चोरी पर प्रतिबंध लगेगा। क्योंकि ऐसे लोग हैं जो निर्यात की जाने वाली चीजों का मूल्यांकन अधिक लिख देते हैं। जिससे उनकी IGST के रिफंड की राशि अधिक हो जाती है। लेकिन अब अधिकारी खुद इसका अच्छे से मूल्यांकन करेंगे।

IGST Refund

सरकार ने जिन चीजों के IGST रिफंड पर रोक लगाई है उनमे कच्चा तम्बाकू, पान मसाला, हुक्का, मेंथा तेल, गुटखा और धूम्रपान मिश्रण के साथ कई ऐसी अन्य चीजें शामिल है। इन सभी चीजों पर 28 फीसदी IGST और उपकर लगता है।