PAN-Aadhaar Linking : पैन-आधार को लिंक करने की डेडलाइन नजदीक, नहीं होने पर नहीं मिलेगा इन सब फायदों का लाभ

PAN-Aadhaar Linking पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाना अब बेहद महत्पूर्ण हो गया है.इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से भी यह साफ कहा गया है कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है. जो लोग टैक्स पे करते है उनके पास इसके लिए बस 30 जून तक का समय है. डेडलाइन तक आधार से पैनकार्ड को लिंक नहीं करने पर आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो सकता है. इसके अतरिक्त भी टैक्सपेयर को और भी कई तरह के नुकसान उठाने पड़ सकते हैं.

डेडलाइन के बाद हो सकते हैं ये सारे नुकसान

आपको यह जानकारी दे दें कि इनकम टैक्स के एक्ट 1961 के तहत पैन कार्ड का आधार के साथ लिंक होना जरूरी है. अंतिम तिथि यानी डेडलाइन 30 जून 2023 तक पैन को आधार से लिंक नहीं करने पर आपको कई नुकसान हो सकते हैं. जिसमें सबसे पहले तो 30 जून के बाद से यानी 1 जुलाई से इसके लिए 1000 रुपये की पेनल्टी भरनी होगी. पैन और आधार को लिंक नहीं करने पर टैक्स पे करने वालों का इनकम टैक्स रिफंड रोक दिया जाएगा. एक और नुकसान यह है कि आपसे ज्यादा टीसीएस(TCS) और टीडीएस(TDS) वसूल किया जाएगा.

ऐसे लोगों के लिए आवश्यक

आइए जानते हैं कि पैन को आधार से लिंक करना किन किन लोगों के लिए आवश्यक है…इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 139एए इस बारे में विस्तार से बताता है.सेक्शन 139AA के मुताबिक हर वह इंसान, जिसके पास 1 जुलाई 2017 तक पैन था और वह आधार नंबर प्राप्त करने के लिए पात्र है, तो उसके लिए डेडलाइन तक यानी की 30 जून तक पैन को आधार से लिंक करना आवश्यक है.

कौन कौन से लोगों को इस प्रावधान से छूट मिली हुई है.

  1. पैन को आधार से लिंक करने से असम, जम्मू कश्मीर और मेघालय के निवासी को छूट दी गई है.
  2. इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत अनिवासी भारतीय यानी एनआरआई(NRI) को भी छूट दी गई है.
  3. वैसे लोग जिनकी उम्र 2020 में 80 वर्ष हो गई.
  4. वैसे लोग, जो भारत के निवासी नहीं हैं.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, ऊपर बताई गई इन चार श्रेणियों के लोगों के लिए पैन को आधार से लिंक कराना जरूरी नहीं है. हालांकि अगर वे अपनी इच्छा से ऐसा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. इनके अलावा सभी टैक्स पे करने वाले लोगों के लिए 30 जून तक लिंक कर लेना जरूरी है. उसके बाद लिंक करने के लिए आपको 1000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा.