Wrong Money Transfer : गलत अकाउंट में पैसा हो गया ट्रांसफर? घबराएं नहीं..ऐसे मिलेगा वापस..

Online Payment : आज के डिजिटल युग में लोग ऑनलाइन लेनदेन अधिक करने लग गए हैं और कई बार गलती से गलत नंबर पर पैसा ट्रांसफर हो जाता है। कई बार आप गलत UPI दर्ज कर देते है, इसलिए आपका पैसा किसी गलत व्यक्ति के खाते में चला जाता है और आपका बड़ा नुकसान हो जाता है। लेकिन अब RBI ने नई गाइडलाइन जारी की है जिसमें आपको कई नियम बताये गए है। आइये जानते है इसके बारे में…..

अगर आपने जल्दबाजी में किसी गलत नंबर या UPI पर पैसे ट्रांसफर कर दिए है तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपना गलती से ट्रांसफर हुआ पैसा आसानी से वापस प्राप्त कर सकते है। इसके लिए आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे।

अगर आप अपना पैसा वापस पाना चाहते है तो आपको बैंक की हेल्पलाइन डेस्क पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवानी होगी। इसके साथ ही आपको अपने बैंक में जाकर इसके लिए एक आवेदन फॉर्म भरना होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पेमेंट होने के 3 दिन के अंदर ही आपको इस बारे में बैंक में शिकायत दर्ज करनी होगी।

इस दौरान अगर आपने किसी भी पेमेंट ऐप जैसे Paytm, Phonepe या GPay से किसी व्यक्ति को पैसा ट्रांसफर किया है और वह गलत नंबरों पर चला गया है तो आप ऐसी परेशानी से बच सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले कस्टमर केयर में कॉल करना पड़ेगा। कॉल करने के बाद आपको ट्रांजैक्शन की डिटेल भी बतानी होगी जिसमें गलत पेमेंट हुआ है। इसके अलावा आपको अपने बैंक खाते की जानकारी भी देनी पड़ सकती है।

लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के दिशा निर्देशों के अनुसार आपको गलत पेमेंट होने के 3 दिन के अंदर यह शिकायत दर्ज करनी होगी। शिकायत दर्ज करने के बाद आपको 48 घंटे के अंदर आपका पैसा वापस मिल जाता है। अगर आपने नेट बैंकिंग के जरिए किसी को पैसा ट्रांसफर किया है और वह किसी अन्य व्यक्ति के खाते में चला गया है तो आपको 18001201740 पर कॉल करना होगा। बैंक में जाकर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

अगर संबंधित बैंक आपकी मदद करने से मना कर देता है तो आप RBI की वेबसाइट पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए आपको ट्रांजैक्शन के मैसेज को डिलीट नहीं करना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की वेबसाइट के अलावा आप नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।