ITR Filing After Death : मृत्यु के बाद भी भरना जरूरी है इनकम टैक्स रिटर्न! जानिए – नियम नया नियम..

डेस्क : 31 जुलाई 2022 इनकम टैक्स भरने की लास्ट डेट है। यदि आप समय रहते ITR नहीं भरते हैं तो पेनल्टी लग सकती है। लेकिन क्या आपने कही सोचा है कि यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद भी उसे आईटीआर भरना पड़ता है या नहीं? नियम के मुताबिक़, मृत व्यक्ति का ITR फाइल करना जरूरी है लेकिन उसकी मौत के बाद उसका आईटीआर कौन फाइल करेगा? आइये जानते हैं इसके बारे में –

यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो सबसे पहले उसके किसी परिजन जैसे उनकी पत्नी या पति को कानूनी वारिस की मंजूरी दिलानी होगी। कोर्ट से आपको ये मंजूरी आपको मिल जाएगी। व्यक्ति के करीबी सदस्य जैसे पति-पत्नी या बेटे-बेटी या किसी और कोbकोर्ट से कानूनी वारिस बनाया जाता है। इसके अलावा स्थानीय नगर निगम से भी कानूनी वारिस की मान्यता मिल जाती है।

आपको इसके लिए सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर करना होगा। सबसे पहले आप कोर्ट या नगर निगम से मिली कानूनी वारिस प्रमाण पत्र की एक कॉपी लें। अब आप आयकर विभाग की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/ पर जाएं और यहां ‘My Account’ के जरिए ‘Register as legal heir’ पर क्लिक करें। फिर इसके बाद खुद को कानूनी वारिस के तौर पर रजिस्टर करने की सभी प्रक्रिया पूरी करें। आपको इसके कुछ दिन बाद आयकर विभाग से आपके रजिस्टर्ड होने की जानकारी मिल जाएगी।

मृत व्यक्ति का भी ITR वैसे ही भरा जाता है जैसे बाकियों का भरते हैं। इसके तहत कानूनी वारिस बनने के बाद आप मृत व्यक्ति के खाते में लॉगिन कर सकेंगे। अब आईटीआर भरने के बाद टैक्स विभाग उस खाते को स्थाई रूप से बंद कर देगा। इस पूरी प्रक्रिया में आपके पास मृत व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण-पत्र , पैन कार्ड और आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड और साथ ही कानूनी वारिस बनाए जाने के प्रमाण पत्र का होना जरुरी है। आयकर रिटर्न भरे जाने के बाद रिफंड मृत व्यक्ति के ही खाते में आएगा। अब उस बैंक खाते से पैसे निकालने और उसे बंद करवाने के लिए आपको उनके बैंक से संपर्क करना होगा।