ATM Card Insurance : अब ATM कार्ड पर मिलेगा 10 लाख का बीमा, जानें- कैसे करें आवेदन….

ATM Card Accident Insurance: आज के समय में हर किसी के पास बैंक खाता जरूर होता है और बैंक खाता रखने वाले व्यक्ति के पास डेबिट कार्ड भी मिल ही जाएगा। वैसे ATM कार्ड आने के बाद से लोगों को काफी सहूलियत हो गई है क्योंकि जेब में उन्हें भारी भरकम कैश रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बजाय वह सिर्फ ATM कार्ड रखते हैं और जब चाहे मर्जी पैसे निकलवा सकते हैं।

लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जैसे ही किसी व्यक्ति को ATM कार्ड मिलता है उसके साथ ही उसका दुर्घटना बीमा और आकस्मिक मौत का बीमा बन जाता है। इस बात की जानकारी देने से बैंक भी कतराते हैं और बहुत कम लोगों को इस बारे में पता है।

यह जानकारी हमें बिहार परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार ने बताई है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को ATM कार्ड मिलने के साथ ही 10 लाख का दुर्घटना बीमा (Accidental Insurance) और आकस्मिक मौत का बीमा मिल जाता है।

लेकिन इस बात की जानकारी न होने के कारण और उसे व्यक्ति के परिवार वालों को यह लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसी कोई दुर्घटना होने के बाद परिजन ATM कार्ड लेकर सभी बैंकों की शाखों में आवेदन कर सकते हैं और क्लेम की राशि पाने की प्रक्रिया परिवहन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

किस ATM पर कितना बीमा

दरअसल ऐसे मामलों में एक लाख से 10 लाख तक का बीमा मिलता है लेकिन नियमों के अनुसार ग्राहक किसी राष्ट्रीयकृत या गैर राष्ट्रीयकृत बैंक के एटीएम का 45 दिनों से उपयोग कर रहा होना चाहिए। ATM के अनुसार ही बीमा राशि दी जाती है।

जैसे क्लासिक कार्ड पर 1 लाख, प्लेटिनम कार्ड पर 2 लाख, सामान्य मास्टर कार्ड पर 50,000 रुपये और प्लेटिनम मास्टर कार्ड पर 5 लाख रुपये तो VISA कार्ड पर डेढ़ से 2 लाख का बीमा मिलता है। इसके अलावा RuPay कार्ड पर भी 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा मिलता है।

कैसी हालत में कितना बीमा?

अगर किसी व्यक्ति के पास ATM कार्ड है और वह दुर्घटना का शिकार होने के बाद दिव्यांग हो जाता है या एक हाथ या पैर टूट जाता है तो उसे 50,000 रुपये बीमा राशि मिलती है। वहीं दोनों हाथ या पैर टूट जाने पर 1 लाख रुपये मिलते है। अगर किसी दुर्घटना में व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके परिवार वालों को 1 लाख से 5 लाख तक का बीमा मिलता है।

कैसे क्लेम करें बीमा राशि

अगर कोई व्यक्ति दुर्घटना में मर जाता है तो उसके नॉमिनी को संबंधित बैंक में जाना होगाऔर इसके लिए आवेदन करना होगा। इस आवेदन फार्म के साथ फिर की कॉपी और इलाज के प्रमाण पत्र जमा कराने होंगे। इसके कुछ दिनों बाद आपको बीमा राशि मिल जाती है।

लेकिन अगर दुर्घटना के कारण व्यक्ति की मौत हो जाती है तो आवेदन पत्र के साथ डेट सर्टिफिकेट, FIR की कॉपी, आश्रित का प्रमाण पत्र, मृतक के प्रमाण पत्र की ओरिजनल कॉपी जमा करनी होती है। इसके बाद आपको बीमा राशि मिल जाती है।