Relief for Taxpayers : आयकर विभाग ने करदाताओं को दी बड़ी सौगात, यह शर्त भी लगाई..जानें –

डेस्क : हर साल देश में लोगों को इनकम टैक्स दाखिल करना होता है। जिसके हिसाब से इंडिविजुअल आयकरदाताओं को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 31 जुलाई 2022 तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना था। पर बता दें आयकर विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि निर्धारित समय के भीतर आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले करदाता भारत से बाहर चुकाए गए करों के लिए ‘क्रेडिट’ का दावा कर आकलन वर्ष के अंत तक कर सकते हैं। इस बारे में विभाग द्वारा ट्वीट कर जानकारी दी गई है। साथ ही आयकर विभाग ने अपने एक ट्वीट में इस बदलाव की जानकारी भी दी है।

करदाताओं को राहत : विभाग द्वारा बताया गया कि, ‘‘फॉर्म संख्या 67 में दिए जाने वाले विवरण को अब संदर्भित कर आकलन वर्ष के अंत तक दिया जा सकता है।’’ अभी तक जरूरी दस्तावेजों के साथ फॉर्म-67 को तय समय के भीतर जमा किए जाने पर ही विदेश में जमा कर का क्रेडिट (FTC) लिया जा सकता था। जिसके के बाद इस प्रावधान की वजह से भारत के बाहर चुकाए गए कर के लिए दावा कर पाने की क्षमता सीमित कर दी जाती थी।

सुविधा का उठा सकते हैं लाभ : इस समस्या को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने अब एफटीसी के लिए दावा करने से संबंधित प्रावधानों में बदलाव कर दी है जिससे करदाताओं को राहत मिली है। हालांकि इसकी खास बात बात ये है कि CBDT ने इस संशोधन को पिछली तारीख से लागू करने का फैसला किया है। जिस कारण से अभी चालू वित्त वर्ष में जमा किए गए सभी एफटीसी क्रेडिट दावों पर इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है।

कर सकते हैं दावा : नांगिया एंडरसन एलएलपी के साझेदार (प्रत्यक्ष कराधान) सचिन गर्ग ने इस संशोधन को करदाताओं को मिलने वाली राहत की संभावना के बारे में जताते हुए बताया कि “तय समय के भीतर रिटर्न जमा कर चुके करदाता आकलन वर्ष के अंत तक जरूरी दस्तावेजों के साथ फॉर्म-67 जमा कर एफटीसी का दावा कर सकते हैं।” वैसे कर आकलन वर्ष के अंत तक फॉर्म-67 जमा करने की छूट मिलना करदाताओं के लिए एक बड़ी राहत इसलिए भी है क्योंकि अब वो रिटर्न जमा करने के बाद भी एफटीसी का दावा कर पाएंगे।