अगर आपके पास इस तरह का PAN CARD है तो लगेगा ₹10000 का जुर्माना, जानें- नया नियम!

PAN CARD : आज के समय में पैन कार्ड एक अनिवार्य दस्तावेज है। इसके बिना कोई भी वित्तीय लेनदेन नहीं हो सकता है। प्रत्येक वित्तीय लेनदेन करना और बैंक में खाता खोलना आवश्यक है। बैंक से लेकर ऑफिस तक आप इसके बिना कोई भी आर्थिक काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पैन कार्ड से जुड़ी एक गलती आपको बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचा सकती है।

अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं तो आपको बड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है। इससे आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। इसके अलावा आपको 10 हजार रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इसलिए अगर आपके पास भी दो पैन कार्ड हैं तो तुरंत ही आपका दूसरा पैन कार्ड विभाग को सरेंडर करना होगा। इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 272बी में भी प्रावधान है। आइए जानते हैं कि आप कैसे पैन कार्ड सरेंडर कर सकते हैं।

पैन सरेंडर करने की प्रक्रिया आसान है।

  • इसके लिए एक कॉमन फॉर्म है जिसे आपको भरना होगा।
  • उसके बाद आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं।
  • इसके बाद ‘रिक्वेस्ट फॉर न्यू पैन कार्ड या/और चेंजेस या करेक्शन इन पैन डेटा’ वाले दिए लिंक पर क्लिक करें।
  • अभी फॉर्म डाउनलोड करें।
  • अब फॉर्म भरने के बाद किसी भी NSDL ऑफिस में जाकर जमा कर दें।
  • दूसरा पैन कार्ड सरेंडर करते वक्त उसे फॉर्म के साथ जमा करें।

आपको बता दें कि एक ही पते पर एक ही व्यक्ति के नाम से आने वाले दो अलग-अलग पैन कार्ड इस श्रेणी में आते हैं। अगर आपके पास भी दो पैन कार्ड हैं तो एक को देना होगा।