FD Rule Change : ग्राहकों की खुली किस्मत! बैंक में जमा है पैसा तो जान लें ये नियम….

FD Rule Change : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से बैंकों में 1 करोड रुपए तक की फिक्स डिपाजिट को लेकर नई सुविधा शुरू करने की बात कही गई है. इसमें समय सीमा पर 15 लाख रुपए तक का बचत किया जाएगा.

रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर में इस हम फैसले पर कहां की गैर निकासी योग फिक्स डिपाजिट (FD) के लिए कम से कम 15 लख रुपए से एक करोड रुपए होना चाहिए. इसका मतलब है कि व्यक्ति एक करोड रुपए और उससे कम राशि का फिक्स डिपाजिट करते समय पहले निकासी की सुविधा जरूर होनी चाहिए.

किया गया 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़

आरबीआई (RBI) की ओर से सभी बैंकों को फिक्स डिपाजिट की अवधि और साइज के समय का विकल्प न होने के लिए अलग-अलग ब्याज दर पेश करने का विकल्प भी दिया जाएगा. इस निर्देश का पालन सभी कमर्शियल बैंकों से लेकर सरकारी बैंकों को करना होगा इसके अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए थोक जमा सीमा 15 लाख रुपए से बढ़कर 1 करोड रुपए तक कर दिया गया है.

इस पर भी RBI की तगड़ी नजर

इन सबके अलावा आरबीआई की ओर से कहा गया कि, क्रेडिट सूचना कंपनियों को ग्राहकों की क्रेडिट जानकारी सुधारने में हुई दूरी के लिए प्रतिदिन ₹100 का मुआवजा देना पड़ेगा. हालांकि, अब नई व्यवस्था शुरू होने के बाद क्रेडिट संस्थान और क्रेडिट सूचना कंपनी को 6 महीने के लिए ही समय दिया जाएगा.