Registry Rule : खो जाए फ्लैट की मूल रजिस्ट्री तो करें ये काम, वरना कोई भी करा सकता है अपने नाम….

Registry Rule : मकान और जमीन के फर्जी बड़े के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. अगर वाजिब सावधानी न बरते तो कभी भी घटना घट सकती है. मकान के दस्तावेज ही इस बात को निर्धारित करते हैं कि, आप उसे प्रॉपर्टी के मालिक है आपका ही उस प्रॉपर्टी पर मालिकाना है.

अब मान लीजिए आपके मकान की मूल्य रजिस्ट्री कहीं खो गई है. उसकी एक कॉपी केवल आपके पास है तो क्या वह व्यक्ति मकान अपने नाम करवा सकता है? इस सवाल का जवाब बहुत से लोग जानते भी होंगे लेकिन इसके पीछे का सच नहीं जानते हैं.

दरअसल, आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए की रजिस्ट्री की एक कॉपी आपकी हमेशा रजिस्टार ऑफिस में जमा होती है. ऐसे में अगर आपकी रजिस्ट्री कॉपी कहीं खो गई है, तो आप इसे आसानी से दोबारा प्राप्त कर सकते हैं.

यानी आपको रजिस्ट्री की कॉपी खो जाने पर किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है. इतना ही नहीं अगर आपका कागजात किसी के हाथ लग गया है तो मुश्किल पैदा हो सकती है ऐसे में यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि आपका रजिस्ट्री हो जाने पर आपको क्या करना चाहिए ?

सबसे पहले करना चाहिए ये काम

अगर आपके मकान या जमीन (Property)की मूल रजिस्ट्री खो गई है. तो सबसे पहले आपको अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवाना चाहिए. एफआईआर करवाते समय आप उसमें कागज को जाने का जिक्र जरूर करें इसकी कॉपी अपने पास भी रख ले साथ ही इसकी यह कॉपी रजिस्टार ऑफिस में भी जमा करा दें. सब-रजिस्ट्रार को इस बात की जानकारी हो आपका डॉक्यूमेंट कहीं खो गया है. इसकी लिखित में भी जानकारी दे दें.

एक नोटरी बनवाना आपके लिए बेस्ट

अगर आपकी रजिस्ट्री पेपर खो गई है तो आप नोटरी भी बनवा सकते हैं. जो आपके लिए बेहतर काम की चीज होगी स्टांप पेपर पर प्रॉपर्टी की अंडरटेकिंग बनवाना ठीक होता है. इस स्टांप पेपर पर प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी लिखी होती है.

इसमें गुम हुए कागजाज की डिटेल और फिर की जानकारी लिखने के साथ-साथ अखबार में डॉक्यूमेंट हो जाने की दी गई जानकारी का नोटिस भी शामिल कर देना चाहिए. इस अंडरटेकिंग को रजिस्टर कराए और नोटरी से पास कराकर नजदीकी रजिस्टार ऑफिस में भी जमा कर दें.

रजिस्टार ऑफिस से डुप्लीकेट कॉपी लें

प्रॉपर्टी की अंडरटेकिंग जमा करने के बाद आप रजिस्टार ऑफिस से डुप्लीकेट कागज प्राप्त कर सकते हैं. लेकिन उसके लिए आपको अप्लाई करना होगा. रजिस्टार ऑफिस में डुप्लीकेट सेल डीड बनवाने के लिए आपको फिर कॉपी के साथ अखबार में दिए गए नोटिस की कॉपी और नोटरी का अटेंड अंडरटेकिंग कागज भी जमा करना पड़ेगा. इसके अलावा कुछ प्रोसेसिंग फीस भी जमा करनी होगी इसके बाद आपका नाम का डुप्लीकेट सेल डीड जारी कर दिया जाएगा.