अगर गलती से दूसरे Account में पैसा ट्रांसफर हो गया तो घबराए नहीं..ये है आसान तरीका पाने का.. जानिए-

न्यूज डेस्क: बढ़ते डिजिटल के दौड़ में हर काम ऑनलाइन होता जा रहा है। खासकर लेन, देन, बिल पेमेंट, रिचार्ज ऐसे अधिकतर काम लोग ऑनलाइन ही भुगतान करना पसंद करते हैं। लेकिन इसी दौरान कई बार ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है, जब हम गलती से ही दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उस पैसा को वापस कैसे लाएं?या फिर क्या उस पैसे को दुबारा से प्राप्त किया जा सकता है या नहीं? तो आइए जानते हैं कि अगर हमने गलती से किसी दूसरे अकाउंट में पैसा भेज दिया है तो क्या करें।

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, भुगतान निर्देशों में सही इनपुट प्रदान करने की जिम्मेदारी, विशेष रूप से लाभार्थी खाता संख्या (Account Number) की जानकारी, प्रेषक या प्रवर्तक यानी कि पैसा भेजने वाले की होती है। किसी अकाउंट में पैसा भेजते वक्त खाताधारक के नाम का अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जाता है, लेकिन क्रेडिट या पैसा ट्रांसफर करने के लिए सही अकाउंट नंबर का होना सबसे ज्यादा जरूरी है।

बता दे की यह प्रक्रिया यह शाखाओं में होने वाले लेनदेन अनुरोधों और ऑनलाइन, इंटरनेट वितरण चैनल के माध्यम से उत्पन्न होने वाले दोनों के लिए लागू है। पैसा ट्रांसफर करने वाले को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि, उसने जो अकाउंट नंबर दर्ज किया है वह सही हो। अगर पैसा ट्रांसफर करते वक्त आपने लाभार्थी के अन्य विवरणों को गलत फिल है, तो लेन देन रद्द (cancel) दोने की संभावना भी होती है।

आखिर पैसा को वापस कैसे लाएं: अगर आपने गलती से दूसरे के खाता में पैसा भेज दिया है। तो सबसे पहले अपने ब्रांच बैंक को इस बारे में सूचित करें। इसके साथ ही आपको लेन-देन की तारीख (Date) और समय (Time) के साथ-साथ अपना खाता नंबर Account Number) और उस खाते को भी नोट करना भी जरूरी है। आप अपी बैंक शाखा में जाकर गलत लेनदेन विवरण की शिकायत करने के लिए लिखित में एक अप्लीकेशन दायर करें। अगर संभव हो तो साथ में ट्रांजैक्शन हिस्ट्री की कोई प्रति या स्क्रीनशॉट भी उपलब्ध कराएं। बैंक आपके शिकायत के आधार पर उस बैंक अकाउंट की जानकारी उपलब्ध कराएगा जहां पर पैसा भेजा गया है। आप प्राप्त कर्ता से पैसा वापस भेजने का आग्रह कर सकते हैं।

यह नियम भी जान लीजिए: अगर कोई प्राप्तकर्ता आपके पैसा को नहीं भेज रहा है, तो आप उसके खिलाफ कानूनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आपके पास बैंक से मिली प्राप्तकर्ता की लिखित जानकारी का होना जरूरी है।