GST Bill : कैसे करें नकली GST बिल की पहचान? थोड़ी सी गलती जेब पर पड़ेगी भारी! जानें-

GST Bill : पिछले कुछ समय से लोगों के साथ जीएसटी बिल (GST Bill) को लेकर काफी धोखाधड़ी हो रही है। ऐसे में जीएसटी परिषद का मानना है कि ई चालान बिल के माध्यम से ऐसी गड़बड़ की जा रही है।लेकिन जीएसटी अधिकारियों ने इसे रोकने की पिछले कुछ समय से काफी कोशिश भी की है। 2017 में गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) लागू किया गया था जिसका उद्देश्य टैक्सेशन सिस्टम को सरल बनाने का था जिसमें वैट और सर्विस टैक्स जैसे अप्रत्यक्ष करों को हटाया जा सके।

आपकी जानकारी के लिए बता दे कि GST के तहत प्रत्येक रजिस्टर्ड कंपनी को एक चालान जारी करना होता है जिसमें एक वैध GSTIN शामिल होता है, जो इंटीग्रेटेड जीएसटी, राज्य जीएसटी और राज्य जीएसटी का ब्रेकअप दर्शाएगा। लेकिन हर नए सिस्टम की तरह कई धोखेबाज ऐसे हैं जो जीएसटी बिल (GST Bill) का गलत इस्तेमाल करने लगे हैं। आप नीचे दिए गए तरीकों को अपनाकर इनसे बच सकते है।

ऐसे कर सकते है पहचान

GSTIN की जाँच करने के लिए आधिकारिक जीएसटी पोर्टल https://www.gst.gov.in/ पर जा सकते है। इसके बाद GSTIN नंबर को जाँचने के लिए आपको सर्च टैक्सपेयर पर क्लिक करना होगा। अगर GSTIN नंबर सही पाया जाता है तो इसकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। अगर यह नंबर नहीं मिलता है तो आपका चालान फेक है।

इसके अलावा आप GSTIN फॉर्मेट को समझकर इसके असली और नकली होने की पहचान कर सकते हैं। GSTIN नंबर 15 अंकों का होता है। पहले दो अंक स्टेट कोड, अगले 10 अंक सेलर या सप्लायर का पैन नंबर, 13वां अंक उसी पैन धारक की इकाई संख्या, 14वां अंक ‘Z’ अक्षर, और 15वां अंक ‘चेकसम डिजिट’ होता है।

कैसे करें नकली चालान की रिपोर्ट

  • आप GST पोर्टल पट जाकर ‘सीबीईसी मित्र हेल्पडेस्क’ और ‘रेज वेब टिकट’ पर शिकायत कर सकते है।
  • आप चाहे तो cbecmitra.heldesk@icegate.gov.in पर ईमेल भी कर सकते है।
  • इसके अलावा आप चाहे तो GST के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर भी इसकी शिकायत कर सकते है।