LPG Cylinder Insurance : जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि देश के लगभग सभी घरों में गैस सिलेंडर (Gas Cylinder) का इस्तेमाल होता है. वैसे भी भारत सरकार के द्वारा हर घर गैस सिलेंडर पहुंचाने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है. लेकिन, जब सिलेंडर इस्तेमाल किए जाते हैं. तब कुछ सावधानी का भी ध्यान रखना होता है. नहीं तो सिलेंडर बलास्ट भी हो जाते हैं. ऐसे में नुकसान की भरपाई कौन करता है केंद्र सरकार या फिर पेट्रोलियम कंपनियां? चलिए जानते हैं…..
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब आप नया गैस कनेक्शन लेने जाते हैं, तो इसी दौरान आपको इंश्योरेंस कवर भी दिया जाता है. गैस सिलेंडर लेने पर पेट्रोलियम कंपनी की ओर से 50 लाख का इंश्योरेंस कवर भी मिलता है. लेकिन यह इंश्योरेंस तभी मिल पाता है जब सिलेंडर हादसा में किसी की जान चली जाए. ध्यान रहे…पेट्रोलियम कंपनी बीमा कंपनियों के साथ मिलकर पार्टनरशिप करती हैं और ग्राहकों को इंश्योरेंस कवर देती है. इंश्योरेंस के लिए कोई प्रीमियम नहीं भरना होता है….
अब आप लोग सोच रहें होंगे आखिर इंश्योरेंस कवर कैसे मिलेगा, तो आपको बता दे की LPG सिलेंडर ब्लास्ट के बाद किसी की मृत्यु होने पर 30 दिनों के अंदर LPG डिस्ट्रीब्यूटर और नजदीकी पुलिस स्टेशन में घटना के बारे में डीटेल्स देनी होती है. पुलिस से FIR की कॉपी प्राप्त करनी होती है. इसके साथ ही हॉस्पिटल का बिल, मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डेट सर्टिफिकेट जरूरी होता है. फिर पॉलिसी में कवर उन्हीं लोगों को पैसा दिया जाता है जिनके नाम पर सिलेंडर रजिस्टर्ड होता है…..