आखिर कैसे बनवाएं International Driving Licence? जानें – तरीका और शर्तें

International Driving Licence? किसी भी वाहन को सड़क पर चलाने के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस का होना बेहद आवश्यक है। यदि आपको विदेश जाना है और आपके पास यदि भारत का ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) है तो ऐसे में क्या आपको ड्राइविंग करने की अनुमति मिलेगी या नहीं आइए जानते हैं।

दरअसल, यदि आपके पास भारत का ड्राइविंग लाइसेंस है और आप विदेश जा रहे हैं तो आपको वहां ड्राइविंग के लिए इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की आवश्यकता होगी। जिसे आप रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस से आसानी से बनवा सकते हैं।

इसके बनवाने के लिए दो तरीके हैं पहला यह कि इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट केवल उस व्यक्ति को ही मिलेगा जिसके पास पहले से भारत का ड्राइविंग लाइसेंस होगा। वहीं दूसरी ओर यह केवल उसी व्यक्ति को मिलेगा जो कि भारत का निवासी है।

यदि आप इन दोनों शर्तो को पूरा करते हैं तो आप इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बनाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको आरटीओ में जाकर फॉर्म 4ए भर कर जमा करना होगा। साथ ही आप को यह जानकारी भी देना होगी कि आप किस देश में ड्राइविंग करने जा रहे हैं और वहां पर आप कितने दिन रुकेंगै।

International driving permit के लिए आवश्यक दस्तावेज

आवेदन कर्ता के पास वेध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसकी फोटोकॉपी आरटीओ में जमा करना होगी। साथ ही वेरिफिकेशन के लिए पासपोर्ट, हवाई टिकट और वीजा की कॉपी भी देना होगी। बता दें कि इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए फीस सरकार ने पहले से ही तय करी हुई है। यह फ्री में नहीं बनता है। फॉर्म 4ए जमा करने के साथ आपको तय शुल्क भी जमा करना रहता है। जिसके बाद 5 दिन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपके आवासीय पते पर इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट डाक के जरिए पहुंचा दिया जाता है।