Food Bills : सभी रेस्टोरेंट में नहीं देना होता है GST, इन Restaurants में खाने पर खूब होगी बचत, समझिए पूरी खेल

Restaurants Food Bills : आज के जीवनशैली में रेस्टोरेंटे (restaurant) और होटलों (hotels) में खाना आम बात है। लोग अक्सर खाना होटल में खाते हैं। लेकिन खाने के चार्ज के साथ-साथ जीएसटी का चार्ज (GST charge) लग जाने से होटल्स के बिल खूब आते हैं।

क्योंकि आपके पास जो बिल आता है उसमें जीएसटी चार्ज (GST charge) जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन क्या आपको पता है हर बिल में आपको जीएसटी चार्ज (GST charge) नहीं देना होता है। तो आइए जानते हैं आखिर किन परिस्थितियों में आप जीएसटी (GST) देने से बच सकते हैं।

जैसा कि आपको पता है रेस्टोरेंट्स खोलने के लिए सरकार से एनरोल्ड होना पड़ता है। एनरोल्ड होने के अलग-अलग प्रक्रिया है एवं अलग-अलग कैटेगरी भी। कुछ रेस्टोरेंट जीएसटी कंपोजिशन स्कीम (GST Composition Scheme) के तहत एनरोल्ड होते हैं। और वहां पर वैसे रेस्टोरेंट में आपको एक्स्ट्रा जीएसटी नहीं देना होगा क्योंकि इन होटलों को सिर्फ सालाना टर्नओवर पर जीएसटी देना होता है। अगर आप ऐसे रेस्टोरेंट में गए हैं तो आपको ₹1 भी एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है।

अब एक सवाल और उठता है कि आखिर कौन रेस्टोरेंट सरकार से इस स्कीम के तहत एनरोल्ड हो सकता है। ऐसे व्यापारी जिनका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपया से कम है वह इस स्कीम के तहत एनरोल्ड हो सकते हैं। जिन व्यापारियों का सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम है वह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

जो भी व्यापारी सरकार के इस स्कीम के अंतर्गत आता है वह आपसे जीएसटी नहीं ले सकता है। अगर आप किसी ऐसे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पर जीएसटी नहीं दीजिए। अगर फिर भी रेस्टोरेंट्स ले रहा है तो वह बिल्कुल अवैध है आप उसकी शिकायत कर सकते हैं।

अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आखिर कैसे पता चलेगा कि कोई रेस्टोरेंट इस स्कीम के तहत सरकार से एनरोल्ड है। इस बात की जानकारी लेने के लिए सबसे पहले आपको जीएसटी के पोर्टल पर जाना होगा।

  • जीएसटी का ऑफिशियल पोर्टल www.gst.gov.in है।
  • सर्च टैक्सपेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए
  • कंपोजिशन टैक्सपेयर के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए
  • रेस्टोरेंट बिल पर लिखे जीएसटी नंबर को डाल कर सर्च कीजिए
  • अब आपके सामने होगा कि रेस्टोरेंट रेगुलर GST देता है या फिर कंपोजिट